*चकबंदी वादों के त्वरित निस्तारण हेतु जिलाधिकारी महोदय की अभिनव पहल, ग्राम अदालत में चकबंदी वादों का होगा निस्तारण*
चकबंदी न्यायालय में विचाराधीन वादों के त्वरित निस्तारण हेतु जिलाधिकारी श्री अरविंद सिंह द्वारा अभिनव पहल करते हुए ग्राम अदालत आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए है। चकबंदी वादों के सुनवाई के लिए काश्तकारों की सुविधा के लिए उनके ग्राम में ही ग्राम अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इसी क्रम में ग्राम जिगनाघाट तहसील उतरौला में दिनांक 12 दिसंबर 2023 को ग्राम अदालत का आयोजन होगा। ग्राम अदालत में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा किसी भी ग्राम से संबंधित चकबंदी वादों की सुनवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी निर्धारित समय पर ग्राम अदालत में पहुंचकर चकबंदी वादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।
हिंदी संवाद न्यूज़ से
वी. संघर्ष की रिपोर्ट
बलरामपुर।
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