जौनपुर। दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद, 10000 का लगा जुर्माना

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने नाबालिग लड़की को डरा धमका कर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
          
अभियोजन कथानक के अनुसार जफराबाद थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री कक्षा 10 में पढ़ती है। वह 14 अगस्त 2016 को एक बरही कार्यक्रम में शामिल थी। रात 10:00 बजे घर के पिछवाड़े बाथरूम करने गई थी तभी विपिन पुत्र भुलई ने उसे दबोच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परीशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी विपिन को दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 3/4 पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत उक्त दंड से दंडित किया।

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