भू माफिया सईक का हाई कोर्ट ने स्टे किया खारिज, फिर भी नगर पालिका पिहानी नहीं कर रही अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण 
हाईकोर्ट का सख्त आदेश, सरकारी जमीन से तत्काल अतिक्रमण हटवाएं

 हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सख्त आदेश में कहा है कि पिहानी कस्बे के रामलीला मैदान के निकट बने भू माफिया सईक के अवैध निर्माण को हटवाया जाए और जो भी अधिकारी इसे बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। परंतु पिहानी कस्बे में वर्तमान समय में भू माफिया सईक पुत्र नजीर का बोलबाला नजर आ रहा है। भू माफिया सईक एसडीएम शाहाबाद व जिला अधिकारी हरदोई तक के आदेशों को धता बताकर दीवानी कोर्ट हरदोई का सहारा लेकर पैसे के बलबूते पर तारीख पर तारीख ले रहा है। और इस खेल को नगर पालिका प्रशासन मजे से देख रहा है। चंद पैसों के लालच में नगर पालिका के कुछ कर्मचारी भू माफिया सईक से मिले हुए हैं। आखिर ऐसा क्या है कि हाई कोर्ट में स्टे खारिज हो जाने के बावजूद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया जा रहा है। जबकि पूर्व में एसडीएम शाहाबाद, कानूनगो ,लेखपाल, अधिशासी अधिकारी समेत कई अधिकारियों ने इसे सरकारी भूमि गाटा संख्या 663 में अवैध निर्माण घोषित कर रखा है। जबकि हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है कि सभी एसडीएम, डीएम, ईओ सतर्क रहें कि सार्वजनिक इस्तेमाल की जमीनों पर अतिक्रमण न होने पाए। 
फोटो परिचय ---पिहानी कस्बे के रामलीला मैदान के निकट भू माफिया सईक का सरकारी जमीन पर बना अवैध निर्माण

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