हरदोई: किसान भाई गौशालाओं में पराली दें और गोबर की खाद लें - जिलाधिकारीपराली जलाना दण्डनीय अपराध, इसलिए पराली न जाये किसान
• बिना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेण्ट सिस्टम के कम्बाईन हार्वेस्टर मशीन के संचालन पर पाबन्दी
हरदोई: फसल अवशेष / पराली जलाने की घटनाओं
पर जिलाधिकारी द्वारा कठोर कार्यवाही, लेखपाल एवं कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी निलम्बित मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी के सख्त रुख के बाद तहसील शाहाबाद के लेखपाल आशुतोष शुक्ला एवं विकासखण्ड शाहाबाद के प्राविधिक सहायक ग्रुप सी अमर सिंह को फसल अवशेष/पराली जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु कृषकों को जागरुक कर प्रभावी कार्यवाही न करने के कारण निलम्बित किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा फसल अवशेष / पराली जलाने
की घटनाओं की समीक्षा की गयी। इस वर्ष अभी
तक तहसील शाहाबाद में 34 तहसील सदर में 21
तहसील सवायजपुर में 06, तहसील बिलग्राम में 03
तथा तहसील सण्डीला में 04 पराली जलाये जाने
की घटनायें हुई हैं। जिसमें उप सम्भाग शाहाबाद में
34 में से विकास खण्ड शाहाबाद में 20 फसल
अवशेष / पराली जलाने की घटनाओं पर
जिलाधिकारी द्वारा अत्यधिक रोष प्रकट किया गया
तथा सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही
करने के निर्देश निर्गत किये गये। फसल अवशेष /
पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु
कृषि विभाग द्वारा जिन ग्रामों में फसल अवशेष /
पराली जलाये जाने के अधिक घटनायें हुई हैं उन
ग्रामों में वॉल राइटिंग, कृषक गोष्ठयों एवं प्रचार-प्रसार वाहनों के माध्यम से कृषकों को पराली न जलाये जाने के सम्बन्ध में जागरूक किया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग द्वारा कृषकों को निःशुल्क वेस्ट डिकम्पोजर का वितरण, तहसील एवं
विकासखण्ड मुख्यालयों पर होर्डिंग, फसल अवशेष
प्रबन्धन करने वाले कृषि यंत्रों के प्रदर्शन एवं न्याय
पंचायत, विकासखण्ड एवं जनपद स्तरीय गोष्ठीयों के माध्यम से कृषकों को जागरूक किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग, कृषि विभाग,
पुलिस विभाग एवं ग्राम विकास विकास के
अधिकारियों/कर्मचारियों को पराली जलाने केघटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिये। जिलाधिकारी द्वारा सभी ग्राम प्रधानों से भी अपेक्षा की गयी कि वह अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में पराली जलाने की घटना न होने दें. इसका सतत् पर्यवेक्षण खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जायेगा। बिना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेण्ट सिस्टम (एस०एम०एस० ) के कम्बाईन हार्वेस्टर मशीन के संचालन पर पाबन्दी लगा दी गयी है तथा 06 कम्बाईन हार्वेस्टर मशीनों को सीज किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा किसानों से अपील की गई है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देश के कम में फसल अवशेष जलाना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है तथा मृदा की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः किसान भाई फसलों की कटाई- मड़ाई के बाद फसल अवशेष को खेत में ही 20 किग्रा० यूरिया प्रति एकड़ के दर से टाप ड्रेसिंग करने के बाद हल्की सिंचाई कर दें। उसके उपरान्त मिट्टी पलटने वाले कृषि यंत्र से मिट्टी में पलट दें। पूसा संस्थान द्वारा विकसित अपशिष्ट / वेस्ट डीकम्पोजर की सहायता से फसल अवशेष की कम्पोस्टिंग हो जाती है। पराली दो खाद लो कार्यक्रम कृषक भाई फसल अवशेष को अपने नजदी
गौशाला में दान करें और गौशाला से गोबर की खाद प्राप्त कर सकते है।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know