मीरजापुर। चुनार थानाक्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत आराजीलाईन सुल्तानपुर, अदलपुरा में स्थित गाटा संख्या- 287 जो कि संक्रमणीय भूमिधरी राजस्व अभिलेख में दर्ज है। सम्बन्धित आराजी का आराजीलाईन सुल्तानपुर निवासी मंजू देवी पत्नी श्री राजेश कुमार प्रजापति ने 5 दिसंबर 2014 को 0.932 का बैनामा करा लिया गया है। पीड़िता मंजू देवी पत्नी श्री राजेश कुमार अपने परिवार के साथ वर्तमान में सम्बन्धित भूमि पर कब्जा हैं। अपराध समीक्षा की टीम से वार्ता के दौरान न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) चुनार में लम्बित मुकदमा संख्या 299/2015 से सम्बन्धित प्रश्नोत्तरी एवं तहसील दिवस में दिए गए प्रार्थना पत्र को देते हुए पीड़िता मंजू देवी ने बताया कि विवादित आराजी संख्या-287 का मुकदमा सन 2015 से ही न्यायालय में लम्बित है और अभी तक सम्बन्धित मुकदमे में कोई भी आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है और मुकदमे की अगली तारीख भी 31 जनवरी 2023 को नियत है। पीड़िता ने बताया कि हमारे आराजी संख्या- 287 के बगल में ही आराजी संख्या- 286 जो कि राजस्व अभिलेख के अनुसार बंजर भूमि है। जिसमें पूर्व ग्राम प्रधान व शासन द्वारा शवदाह गृह का निर्माण कार्य कराया जा चुका है उसके बाद भी गांव के शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी (गुड्डू) द्वारा जबरन गांव के लोगों को उकसाकर पीड़िता की भूमिधरी को बंजर बताकर एवं प्रशासन को गलत प्रार्थना पत्र देकर आये दिन अभद्रता व लड़ाई झगड़ा किया जाता रहता है और प्रशासन भी आंख मूंदकर बिना न्यायालय के निर्णय के ही आये दिन हमारी भूमि को बंजर बताकर जबरन नापी करके गुमराह करने का काम किया जाता है। पीड़िता ने बताया कि मैं ग्रामवासियों के इस व्यवहार से तंग आ चुकी हूं। प्रशासन भी आये दिन हमारे साथ अन्याय कर रहा है। ऐसे में मैं जनपद मिर्जापुर की जिलाधिकारी महोदया एवं चुनार उपजिलाधिकारी महोदय से यह अपील करना चाहती हूं कि कृपया न्यायालय में लम्बित मुकदमें में अन्तिम आदेश आने के बाद ही किसी प्रकार का अग्रिम निर्णय लिया जाए तो बेहतर होगा।
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