शिवनन्दन सहाय पुत्र राम सहाय पंचायत सहाय फर्जी अभिलेखों एवं दस्तावेजों के आधार पर निवास एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करवा लिया गया था, जिसे जांच आख्या एवं बयानों एवं अभिलेखों के आधार पर उप जिलाधिकारी सदर द्वारा किया गया निरस्त


बलरामपुर। उप जिलाधिकारी सदर राजेन्द्र बहादुर ने बताया कि ग्राम पंचायत दुल्हापुर बल्लीपुर के पंचायत सहायक डाटा एन्ट्री आॅपरेटर शिवनन्दन सहाय पुत्र राम सहाय के विरुद्ध सविता पत्नी अजय कुमार निवासी ग्राम पंचायत दुल्हापुर बल्लीपुर विकास खण्ड बलरामपुर द्वारा दिनांक 15.03.2023 को शिकायत दर्ज कराते हुये उनके द्वारा बनवाये गये प्रमाण पत्रों को फर्जी बताया गया है। जांच आख्या एवं बयानों एवं अभिलेखों के आधार पर शिवनन्दन सहाय पुत्र राम सहाय निवासी मोहल्ला कालीथान, नई बाजार बलरामपुर के स्थायी निवासी है। इनके द्वारा ग्राम दुल्हापुर तहसील व जनपद बलरामपुर से फर्जी अभिलेखों एवं दस्तावेजों के आधार पर निवास एवं जाति प्रमाण पत्र जारी करवा लिया गया है तथा इनका नाम ग्राम दुल्हापुर के परिवार रजिस्टर में भी अंकित नहीं है। शिवनन्दन सहाय द्वारा तथ्य छुपाकर दोनों प्रमाण पत्र जारी कराया गया है, जो निरस्त करने योग्य है।
            उप जिलाधिकारी सदर ने कहा कि साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर कार्यालय द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र आवेदक क्रमांक 211820020109584 प्रमाण पत्र क्रमांक 521212027056 दिनांक 16 अगस्त, 2021 व जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 521214003560 निरस्त कर दिया गया है।
*वी. संघर्ष*
*हिंदी संवाद न्यूज़*
 *बलरामपुर*

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