विजय शंकर दुबे की रिपोर्ट 

69000 शिक्षक भर्ती: बेसिक शिक्षा विभाग के लिए कोर्ट का आदेश महज कागज

( 2 महीने से मुख्यमंत्री योगी से नियुक्ति की मांग पर धरने पर बैठे एक अंक विवाद के अभ्यर्थी )

प्राथमिक विद्यालयों की 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा का प्रश्न गलत पाए जाने पर एक अंक बढ़ाकर मेरिट के आधार पर चयन करने के सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 के अंतिम आदेश सुनाया था।

शनिवार को उमस भरी गर्मी के बीच एक अंक से नियुक्ति से वंचित सैकड़ो अभ्यर्थियों द्वारा विभाग से नाराजगी जताते हुए लखनऊ के आलमबाग स्थित इको गार्डन में नियुक्ति के लिए 61वें दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा।

फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति सम्बंधित कोई लिखित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जबकि 7 माह पहले 2249 पात्र लोगों की सूची परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी द्वारा 2 मार्च 2023 को बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल के पास भेज दी गई थी। इस मामले में परिषद को केवल भर्ती के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट कटऑफ गुणांक के अनुसार चयन सूची तैयार करना बाकी है।

नियुक्ति के लिए लगातार 61 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे दुर्गेश शुक्ला, सूरज वर्मा, शैलेन्द्र कुमार वर्मा, महेंद्र, रॉकी सिंह, शैलेश गौतम, पूजा श्रीवास्तव ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कौन के अंतिम आदेश के साथ 61 दिनों से लगातार हो रहे धरने को भी अनदेखा कर रहा है। 
इस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल, स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य से भी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया है 

इसके बावजूद भी नियुक्ति सम्बंधित कोई लिखित कार्यवाही शुरू नही हुई। सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही नियुक्ति की उम्मीद है

 कि 11 माह पहले आये सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश का सम्मान करते हुए एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेंगे।

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