मिर्जापुर। जनपद में शारदीय नवरात्र मेला-2023, दशहरा, महनवमी, विजयदशमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैय्यादूत, चित्रगुप्त जंतयी, गुरू तेग बहादुर जंयती, गुरू नानक जयंती सहित धरना/प्रदर्शन/सभा एवं विभिन्न परीक्षाओं के अवसर पर सुरक्षा शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत एवं अराजक तत्वो पर प्रभावी नियंत्रण एवं अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल के द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2023 से दिनांक 14 दिसम्बर 2023 तक पूर जनपद में धारा-144 लगा दिया गया हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस आदेश के उल्लघंन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा और आदेश में उल्लिखित अनुमति उनके द्वारा समस्त परिस्थितियो पर नियमानुसार निर्गत की जायेगी। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहित की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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