औरैया // अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सियाराम चौरसिया ने थाना फफूंद क्षेत्र के जसा का पुर्वा में पत्नी की हंसिया से पेट पर वार करके हत्या करने के आरोपी श्याम सिंह को गवाहों के पक्ष द्रोही हो जाने के बावजूद आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया,अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि थाना फफूंद में वादी प्रमोद कुमार पुत्र श्यामसिंह निवासी जसा का पुर्वा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसमें बताया गया था कि वादी 27 फरवरी 2019 की शाम पांच बजे अपने घर पर मौजूद था इसी बीच उसके पिता श्याम सिंह शराब पीकर घर आए और मां गुड्डी देवी देवी (46) से गाली-गलौज व झगड़ा करने लगे उसकी मां ने झगड़ा करने से मना किया तो पिता ने खेत बेचने की जिद कर कर मां से मारपीट शुरू कर दी श्यामसिंह ने घर में रखे हंसिया से मां के पेट में कई वार कर दिए जिसके कारण उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया इस मामले की रिपोर्ट वादी प्रमोद ने अपने पिता श्याम सिंह के विरुद्ध दर्ज कराई पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। यह मुकदमा एडीजे (प्रथम) के कोर्ट में चला,सुनवाई के दौरान रिपोर्ट दर्ज कराने वाले वादी प्रमोद कुमार व अन्य गवाहों ने आरोपी के बचाव में गवाही दी। मगर अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने आरोपी से जिरह व बयानों में घटना की पुष्टि करा ली, बचाव पक्ष के वकील ने वादी व गवाहों के पक्षद्रोही होने पर आरोपी आरोपी को निर्दोष बताने की बहस की दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर जिला जज (प्रथम) सियाराम चौरसिया ने श्यामसिंह को पत्नी की हत्या का दोषी माना न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि वादी द्वारा पक्षद्रोही साक्ष्य देने पर कोर्ट ने अधिरोपित अर्थदंड धनराशि प्रतिकर के रूप में देने से इंकार कर दिया दोषी श्यामसिंह को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।

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