राजकुमार गुप्ता बलदेव। थाना बलदेव पुलिस  न्यायालय के गिरफ्तारी आदेश एवं वारंट के बावजूद अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। यही नहीं अभियुक्तों  की अग्रिम जमानत भी लोअर कोर्ट, जिला जज, एवम हाईकोर्ट  से खारिज हाे चुकी है। बावजूद बलदेव पुलिस  फरार आराेपीयों काे गिरफ्तार नहीं कर रही है। सोनवीर सिंह निवासी गढ़सौली ने कहा है कि मई 2018 में उनके परिवार के जंगजीत, जयदेव आदि  लोगों के साथ गांव के ही अनुसूचित जाति के बच्चू आदि पक्ष के कई लोगों ने लाठी, फरसा, सरिया आदि से जानलेवा हमला किया था , और घर में घुसकर एक महिला को उठा ले जाने की कोशिश की थी जिसमें पांच  लोगों को सिर एवम् संपूर्ण शरीर में गंभीर प्राण घातक चोटें आईं थीं। उसी रात बलदेव पुलिस ने सभी घायलों का जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया था लेकिन दूसरे दिन पुलिस आरोपियों से मिल गई और मनमानी करते हुए हमारी रिपोर्ट थाना पर दर्ज नहीं की गई बल्कि इस घटना तथा मेडिकल करवाने के दूसरे दिन सुबह उल्टे पीड़ितों के खिलाफ ही एस सी ए एस टी एक्ट में एफआईआर दर्ज कर पीडितों का साथ न देकर आरोपियों का साथ दिया। कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट दर्ज की। किंतु बलदेव  पुलिस ने मामले में यह कहकर एफआर लगा दी कि इन पांचों लोगों के सिर एक ही फावड़े से दुर्घटना बस फट गए हैं और ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आखिर पीड़ित सोनवीर आदि ने न्यायालय में प्रोटेस्ट कराया और न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में जांच एवं परीक्षण किया तब अन्य कई गंभीर धाराओं में न्यायालय ने अभियुक्तों के विरुद्ध  गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए पीड़ित एवं परिवादी विगत दो माह से ज्यादा समय से न्यायालय द्वारा दो-दो बार गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद भी  अभियुक्तों को गिरफ्तार न कर पीड़ितों को ही धमका कर उनसे राजीनामा का बखूबी मौका दे रही है। और अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर रही है।

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