जौनपुर। वादी की पुत्री से दुराचार के आरोपी को दस वर्ष कारावास और 22,000 जुर्माना
जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी वादी की अवयस्क पुत्री से दुराचार करने के दोषी जितेंद्र सिंह उर्फ पुजारी को अपर सत्र न्यायाधीश काशी प्रसाद सिंह यादव ने 10 वर्ष कारावास एवं 22,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाया।
पीड़िता के पिता ने घटना की प्राथमिकी गौराबादशाहपुर थाने में दर्ज कराया था। 23 सितंबर 2015 को 10:00 बजे सुबह जब वादी खेत से घर पर गया, तो पीड़िता बेहोशी की हालत में घर की चारपाई पर पड़ी थी। उस पर पानी का छीटा डालने पर होश में आई। वह रोने लगी और कहा कि कोटेदार जितेंद्र सिंह पीड़िता को अकेला पाकर घर में घुस आया। चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुराचार किया। पहले भी जान से मारने की धमकी देकर ऐसा कर चुका है। पीड़िता का मेडिकल व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ। पुलिस में चार्जशीट दाखिल की।सरकारी वकील वेद प्रकाश तिवारी ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जितेंद्र को पीड़िता को दुराचार का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know