मतदाता वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों से भी कर सकते है मतदान

 

लखनऊ: 27 अगस्त, 2023

 

 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 354-घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के लिये 05 सितम्बर2023 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।  ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैंउन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए  वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने बताया कि मतदाता वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में आधार कार्डमनरेगा जॉब कार्डबैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुकश्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्डड्राइविंग लाइसेन्सपैन कार्डएनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्डभारतीय पासपोर्टफोटोयुक्त पेंशन दस्तावेजकेन्द्र /राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्रसांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्रऔर  यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्डसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयभारत सरकार का फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर मतदान कर सकते है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने बताया कि एपिक के संबंध में लेखन अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहियेबशर्ते निर्वाचक की पहचान ऐपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता हैजो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हैऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगेबशर्ते उस निर्वाचक का नामजहां वह मतदान करने आया हैउस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न होतब निर्वाचक को  वैकल्पिक फोटो दस्तावेजो मे से एक को प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम1950 की धारा-20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैंमतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जायेगा।

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