जौनपुर। तीन आरोपियों को नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में उम्रकैद
                    
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने 15 वर्षीया नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व 27 हजार रुपये अर्थदंड से तथा दुष्कर्म के 10 माह बाद फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर उसे जलाकर मार डालने के आरोप में भी इन्हीं तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 25 -25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार बदलापुर थाना क्षेत्र की निवासी वादिनी ने थाने में 01.06. 2017 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका पति मंदबुद्धि का है।इसलिए वह अधिकारियों व अन्य लोगों के यहां चौका बर्तन करके अपनी आजीविका चलाती थी, जिसमें उसकी पुत्री भी सहयोग करती थी। उसकी 15 वर्षीया पुत्री कक्षा 10 में पढ़ रही थी। उसकी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाया गया, तब पता चला कि वह गर्भवती है। पूछताछ में उसने बताया कि उसको सुड्डू उर्फ जोगिंदर निगम, मनोज निगम व आशीष गुप्ता जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म किए। उक्त मामले में सुनवाई चल ही रही थी इसी बीच 26.4.2018 को तीनों आरोपी वादिनी की पुत्री को अकेली पाकर घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किए तथा मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिए। इस के संदर्भ में मुकदमा दर्ज करवाने का प्रयास किया गया, किंतु दर्ज नहीं हुआ। जली हुई अवस्था में दौरान इलाज 10 जून 2018 को बीएचयू में उसकी मौत हो गई। तब 11.6.2018 को पुलिस ने एफ आई आर दर्ज किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए 8 गवाहों के बयान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने तीनों आरोपियों को दुष्कर्म के आरोप में तथा बाद में दुष्कर्म व गैर इरादतन हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास वर्ष 77 हजार रुपए अर्थदंडसे दंडित किया।

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