मिर्जापुर।अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर लाश को छुपाने के जुर्म में अभियुक्त अंजनी कुमार सिंह व उदयशंकर को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्तों पर 35-35 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्तों को 9-9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थ दंड की संपूर्ण धनराशि में से आधी धनराशि मृतका के माता-पिता को प्रदान की जाएगी। अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सनातन सिंह ने किया।
अभियोजन के अनुसार चुनार कोतवाली क्षेत्र के नुआवं गांव निवासी अभियुक्त अंजनी कुमार सिंह व फिरोजपुर गांव निवासी अभियुक्त उदयशंकर पर आरोप है कि इन लोगों ने 29 जनवरी 2014 को 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को छुपाने के लिए फिरोजपुर गांव के सीवान में नग्न अवस्था में फेंक दिए । घटना की रिपोर्ट मृतका के घर वालों ने 30 जनवरी 2014 को शव मिलने के बाद चुनार कोतवाली में दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया था। मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाहों को कोर्ट के समक्ष परीक्षित कराया थे। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान को देखते हुए अदालत में यह फैसला सुनाया है।
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