मृत व्यक्ति के जाली दस्तावेज तैयार करके ऋण वसूली का प्रयास करने के मामले में बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों पर केस दर्ज
सीजेएम कोर्ट बलरामपुर में बैंक ऑफ इंडिया के 2 अधिकारियों संजय कुमार गुप्ता व बालेश्वर प्रसाद वर्मा के खिलाफ मृत व्यक्ति के फर्जी दस्तावेज तैयार करके जबरन ऋण वसूली करने का प्रयास के मामले में एफ आई आर दर्ज करने का आदेश पारित किया है ।
  बता दें कि मोहल्ला पुरैनिया तालाब बलरामपुर के रहने वाले रवि रस्तोगी पुत्र स्वर्गीय लालता प्रसाद ने सीजीएम न्यायालय बलरामपुर में  156 (3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दिया था ।अधिवक्ता जुगल किशोर रस्तोगी ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र में बैंक अधिकारी संजय कुमार गुप्ता व बालेश्वर प्रसाद वर्मा पर यह आरोप लगाया गया है कि प्रार्थी रवि रस्तोगी के पिता की मृत्यु सन 2015 में हो गई थी परंतु बैंक ऑफ इंडिया शाखा बलरामपुर के कर्मचारियों व अधिकारियों ने जालसाजी करते हुए मृतक स्वर्गीय लालता प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज सन 2017 ईस्वी के बनाकर कथित लोन की वसूली करने का प्रयास कर रहे थे जिस बात की जानकारी डीआरटी इलाहाबाद में बैंक द्वारा केस फाइल करने के बाद मिले नोटिस के ज़रिए हुई । जिस पर प्रार्थी रवि रस्तोगी ने नगर कोतवाली बलरामपुर व पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को एफ आई आर दर्ज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था परंतु कोई कार्यवाही ना होने पर न्यायालय सीजीएम बलरामपुर के समक्ष अंतर्गत धारा 156( 3 ) सीआरपीसी  का प्रार्थना पत्र बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने व विवेचना किए जाने हेतु दिया था जिस पर दिनांक 18 /07/2023 ईस्वी को माननीय सीजीएम न्यायालय बलरामपुर ने बैंक अधिकारियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर नियमानुसार विवेचना किए जाने का आदेश पारित किया है ।
उमेश चंद्र तिवारी
9129813351
 हिंदी संवाद न्यूज 
बलरामपुर

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