बलरामपुर। नगर पालिका द्वारा शहरी क्षेत्र के व्यावसायिक भवनों पर स्वकर प्रणाली के तहत की गई टैक्स बढ़ाेतरी शासन के निर्देश पर की गई है। व्यावसायिक भवनों पर नया गृहकर का निर्धारण भवन स्वामी की समस्या का निस्तारण करने के बाद ही लागू किया जाएगा। नोटिस के संबंध में मकान मालिक कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नोटिस मिलने पर मकान मालिक को घबराने की जरूरत नहीं है।
यह बातें नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अधिशासी अधिकारी राजमणि ने बुधावार को स्वकर प्रणाली के संबंध में जानकारी देते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा मिले निर्देश के आधार पर स्वकर प्रणाली के तहत सर्वे कराकर नगर के 385 व्यावसायिक भवन स्वामियों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस के संबंध में यदि किसी मकान मालिक को कोई आपत्ति है तो वह विभागीय कार्यालय में दर्ज करा सकते है।
ईओ ने कहा कि नोटिस मिलने पर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जिस भवन के जितने हिस्से को व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया जा रहा है उतने पर ही व्यावसायिक टैक्स लगाया जाएगा। जिन भवनों को व्यावसायिक रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उनके गृहकर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। कोई भी मकान मालिक परेशान न हो, बिना आपत्तियों का निस्तारण किए नया गृहकर लागू नहीं किया जाएगा।
पाइप फटने से प्रभवित है पेयजलापूर्ति
ईओ ने बताया कि वीर विनय चाैराहा के निकट वाटर सप्लाई की पाइप लाइन टूट जाने के कारण अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके लिए नगरवासी परेशान न हों। पाइप का मरम्मत कार्य चल रहा है।
उमेश चंद्र तिवारी
हिंदी संवाद न्यूज
बलरामपुर
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