उतरौला (बलरामपुर )
बताते चलें कि लोकतंत्र सेनानी चौधरी इरशाद अहमद गद्दी ने 18 मई को जन सूचना अधिकार के तहत निर्धारित शुल्क अदा कर विकासखंड श्रीदत्तगंज के ग्राम पंचायत आगया खुर्द से संबंधित 4 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। ग्राम पंचायत अधिकारी रंजीत कुमार आजाद द्वारा लोकतंत्र सेनानी को रजिस्टर्ड डाक से भेजे गया पत्र 19 जून को प्राप्त हुआ। जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा स्पष्ट लिखा गया था कि अगर आपको इन बिंदुओं पर जन सूचना अधिकार के तहत सूचना चाहिए तो ग्राम पंचायत आगया खुर्द के ग्राम निधि खाता प्रथम में 8582 रुपया जमा करके रसीद अधोहस्ताक्षरी को निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना होगा। सूचना में होने वाले खर्च को काटकर शेष धनराशि सूचना दाता को वापस कर दी जाएगी। यदि सूचना दाता द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करके अधोहस्ताक्षरी को उसकी रसीद उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो यह समझा जायेगा कि आप जन सूचना प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भी सूचना दाता की होगी। ऐसा मामला प्रकाश में आने से लोकतंत्र सेनानी अचंभित हैं। लोकतंत्र सेनानी चौधरी इरशाद अहमद गद्दी का कहना है कि ऐसा मामला पहली बार सामने आया है कि जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगने के लिए इतनी बड़ी रकम अदा करनी होगी। अगर यह नियमता है तो आम आदमी सूचना पाने से वंचित रह जाएगा। और अगर यह नियम विरुद्ध है तो ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य ने कहा कि अधिक बिंदुओं पर सूचना के लिए कुछ साधारण शुल्क सूचनादाता को देना होता है। इतने अधिक शुल्क के मांग की जांच कराई जाएगी।
असगर अली
उतरौला
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