जौनपुर। अंतरिम बेल हुई खारिज, अभियुक्त गया जेल
बरसठी,जौनपुर। धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम बेल हुई खारीज अभियुक्त गया जेल। बरसठी जौनपुर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पिता पुत्र पर धोखाधड़ी का मुकदमा 48 /2023 दर्ज है जिसमें आरोप है कि जमानत का पेपर सिविल जज सीनियर डिवीजन जौनपुर के कोर्ट का फर्जी जमानत पेपर बना कर पुलिस को दिखाकर आरोपी को छुड़वाने का दबाव बनाकर छुड़वा दिया गया।
अभियुक्त के प्रतिवादी राकेश कुमार मिश्रा ने कोर्ट में पता किया तो कोई जमानत नहीं हुई थी बल्कि कोर्ट के फर्जी मोहर व कागजात जाली बनाया गया था। राकेश ने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को प्रार्थना पत्र देकर मामले की शिकायत की, पुलिस अधीक्षक ने प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर ,दर्ज करने का आदेश दिया। जिसमें धारा 420 1971 984 664 6847 914 678 धाराओं में बाद पंजीकृत कर अभियुक्त अनिल कुमार मिश्रा पुत्र श्याम नारायण मिश्रा निवासी कान्हपुर को गिरफ्तार किया। जिसमें श्याम नारायण पुत्र मंगरु फरार चल रहे थे अंतरिम बेल आज दिनांक 21/०६/20२३ को सिविल जज सीनियर डिविजन जौनपुर के कोर्ट में दाखिल किया था। जिसमें दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं के काफी बहस के बाद अंतरिम वेल खारिज करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया।
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