जौनपुर। गैंगेस्टर अधिनियम द्वारा अपराधिक कृत्य से अर्जित संपत्ति जब्त किया गया
गैगेस्टर अधिनियम के अभियुक्त जितेन्द्र कुमार यादव द्वारा आपराधिक कृत्य से अर्जित सम्पत्ति होटल पियूष व भूमि कीमत कुल 03 करोड़ 80 लाख रुपया उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा-14(1) के तहत जब्त किया गया
जौनपुर। डा0 अजय पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देश में अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना लाइनबाजार जौनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-08/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्ध एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अभियुक्त जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र सक्खन यादव निवासी सैदनपुर थाना लाइनबाजार जौनपुर द्वारा आपराधिक कृत्य से की गयी अवैध कमाई से एक तीन मंजीला होटल पियूष कीमत करीब 03 करोड़ निर्माण व अपनी पत्नी के नाम ग्राम मदनपुर में 0.0150 हे0 भूमि कीमत करीब 80 लाख रुपया क्रय की गयी थी। जिसको उ0प्र गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत जिलाधिकारी जौनपुर के आदेश के क्रम में प्रशासक तहसीलदार सदर जौनपुर व थाना कोतवाली, लाइनबाजार पुलिस द्वारा जब्त किया गया। पूर्व में भी जितेन्द्र कुमार यादव की गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत लगभग 03 करोड़ की सम्पत्ति को जब्त/कुर्क किया जा चुका है।
जब्त की गयी सम्पत्ति
1.होटल पियुष-कीमत करीब 03 करोड़ रुपया।
2. ग्राम मदनपुर में 0.0150 हे0 भूमि कीमत करीब 80 लाख रुपया।
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