59वी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा महिलायों को जागरूकता हेतु “यौन उत्पीड़न " विषय पर कार्यशाला का कराया आयोजन


दिनांक 24.06.2023 को 59वी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल नानपारा के प्रागण में "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम के विषय पर कार्यशाला का आयोजन कराया गया | इस कार्यक्रम का आयोजन श्री हिमाशु दुबे उप- कमांडेंट, 59वीं वाहिनी के तत्वाधान में किया गया जिसमे श्री हिमांशु दुबे उप कमांडेंट द्वारा वाहिनी के जवान महिला कर्मियों को यौन उत्पीड़न अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई ।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री हिमांशु दुबे उप कमांडेंट ने जवान महिला कर्मियों को अवगत कराया कि यह अधिनियम लोक सभा में 3 सितम्बर 2012 तथा राज्य सभा में 26 फरवरी 2013 को पारित हुआ और 23 अप्रैल 2013 को इसे अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम इस बात को वैधता प्रदान करता है कि यौन उत्पीड़न के चलते संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 के तहत महिलाओं को • हासिल समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है इन अनुच्छेदों के अंतर्गत न्याय के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है तथा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है जिससे कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और यौन उत्पीड़न रोकथाम और निवारण का प्रावधान करता है ।

इस कार्यक्रम के दौरान श्री शेखर बजाज उप-कमांडेंट, डॉ. विकास कुमार सिंह उप कमांडेंट (पशु चिकित्सक), श्री गौतम शर्मा सहायक कमांडेंट, निरीक्षक (प्रशासन), मदन लाल एवं 59वीं वाहिनी के समस्त महिला कार्मिक उपस्थित रहे।

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