जौनपुर। गोवंश की तस्करी में तीन पर लगाया गैगेस्टर
जौनपुर। जिले के नेवढ़िया थाने की पुलिस द्वारा गोवंश की तस्करी करने वाले अन्तर्जनपदीय तीन अपराधियो के विरुद्ध गैगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि गोवध अधिनियम व 11 पशुक्रूरता अधि0 व धारा 468/471 भादवि थाना नेवढिया से सम्बन्धित अभियुक्तगण जो अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रुप से गोवंश की तस्करी करने के अपराध में संलिप्त हैं। तथा अन्य प्रकार से समाज विरोधी क्रिया कलाप में सक्रिय हैं। इस गिरोह की सक्रियता अन्तर्जनपदीय है। सभी अभियुक्तगण के विरूद्व उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 - 1986 की धारा 3(1) अपराध प्रथम दृष्टया सृजित होता है। इनके विरुद्ध उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम दृ 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु गैंग चार्ट तैयार कर अनुमोदन हेतु उच्चाधिकारीगण को पूर्व में प्रेषित की गयी थी। जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट के आधार पर थाना स्थानीय पर सूरज गौड़ पुत्र लालजी गौड़ निवासी कोर्री थाना जलालपुर, कृष्णा गौड़ पुत्र लालजी गौड़ निवासी कोर्री थाना जलालपुर तथा भोलानाथ साहू पुत्र लालजी साहू निवासी सुदनीपुर थाना मडियाहूँ के पंजीकृत कर कार्यवाही की गई।
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