जौनपुर। गोपाल सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की मजिस्ट्रीयल जांच शुरू
जौनपुर। अतिरिक्त उपजिलाधिकारी द्वितीय, अर्चना ओझा ने अवगत कराया है कि जिला मजिस्ट्रेट के पत्र दिनांक 20 मई 2023 के द्वारा गोपाल सिंह पुत्र आद्या प्रसाद सिंह निवासी ग्राम सुरूवार पटटी थाना सिकरारा के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि थाना बक्शा के प्रभारी व अन्य सिपाहियों द्वारा गैर कानूनी व अमानवीय अत्याचार के विरूद्ध मजिस्ट्रेट जांच कराए जाने के वावत घटना दिनांक 14 मई 2023 को गोपाल सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के जिला मन्त्री है, जो कोल्हनामऊ निवासी मंगता जाति के कुछ लोग सड़क पर जाम लगाये थे को समझाने बुझाने पहुंच गए और उपरोक्त मंगता को नैयतिक समर्थन देने के कारण थानाध्यक्ष बक्शा त्रिवेणी सिंह ने मेरे भाई भूपाल सिंह को लाठियो से बुरी तरीके से मारा पीटा, उनके शरीर पर बहुत से गहरी चोट लगी है तथा उनको धमकी दिया कि तुम्हारी नेता गिरी भूला दूंगा। इतना ही नही इलाका पुलिस थाना बक्शा उसी दिन शाम 8.00 बजे एक झूठे मुकदमे मे 105/2023 अन्य सह अभियुक्तों के साथ नामित कर दिया तथा अगले दिनांक 16 व 17 मई को रात्रि लगभग 1.00 बजे अपने गांव मे अपनी नमकीन के कारखाने पर मैं सोया था, थानाध्यक्ष त्रिवेणी सिंह, एस0आई0 करीमुल्लाह, एस0आई0 गोपाल तिवारी, कान्सटेबल नन्दलाल यादव व अभिनित द्धिवेदी एवं अन्य सिपाहियो द्वारा नमकीन कारखाने पर पहुंच कर मुझे वहां से उठा लिया और मुझे मारा पीटा, मेरे कारखाने का ताला तोड़कर और मेरे कारखाने मे रखा तेल बेसन निर्मित एक कुन्टल नमकीन खराब कर दिया। दराज से 10000 रूपया निकाल लिया तथा एक लाख रूपया का सामान नुकसान कर दिया, और कारखाने के बगल स्थित मड़हा को आग लगा दिए। उसी रात्रि को घर आ करके थानाध्यक्ष त्रिवेणी सिंह 10 से 12 पुरूष सिपाहियों द्वारा महिलाओं को मारा पीटा गया तथा गले के चैन छिन ले गये तथा कान मे पहने जेवर को भी छिन लिया गया। महिलाओ के साथ कुकृत्य किया गया उसमें कोई भी महिला दरोगा व महिला सिपाही मौजूद नही थी। उपरोक्त घटना से प्रार्थी के बूढ़े माता पिता एवं घर की महिलायें अपमानित महसूस कर रही हैं जिसकी मजिस्ट्रीयल जांच कराने की मांग की गयी है। उक्त प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच कराये जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर के आदेश द्वारा अतिरिक्त उपजिलाधिकारी अर्चना ओझा को नामित किया गया है। उक्त प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि नोटिस तामिला/ प्रेस विज्ञप्ति के एक सप्ताह के अन्दर मेरे न्यायालय कोर्ट नं0 16 अतिरिक्त उपजिलाधिकारी जौनपुर में उपस्थित होकर अपना मौखिक/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।
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