जौनपुर। दो भाइयों को हत्या के प्रयास में दस साल कैद
जौनपुर। सिकरारा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग कर वादी व उसके भाई की हत्या का प्रयास करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने दो सगे भाइयों को 10 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 20,हजार अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार घायल वादी ने सिकरारा थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि 15 जुलाई 2002 को प्रातः सभाजीत, शिवकुमार व सुरेश पुरानी रंजिश को लेकर रिवाल्वर, कट्टा, गड़ासी लेकर ललकारते हुए वादी के दरवाजे पर आकर गालियां देने लगे। वादी के मना करने पर शिव कुमार के ललकारने पर सभाजीत वादी पर फायर करने लगे, जिससे वादी को सीने,पेट व शरीर के अन्य भागों पर चोट आई। उसे बचाने उसका भतीजा आशीष आया तो सभाजीत व सुरेश उस पर भी फायर कर चोटें पहुंचाए। घटनास्थल पर मौजूद कैलाश, हृदय नारायण आदि लोगों ने घटना देखा व बीच-बचाव किया। वादी व उसके भतीजे को सदर अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चला।पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाह एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी दोनों भाइयों को 10 वर्ष के कारावास व 20000 अर्थदंड से दंडित किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सभाजीत की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनकी पत्रावली अबेट कर दी गई।
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