राष्ट्रीय लोक अदालत 21 मई को
अयोध्या 15 मई 2023 (सू0वि0)-जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद की अध्यक्षता विवादों के सरल समाधान हेतु दिनांक 21 मई 2023 को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के साथ साथ प्री-लिटिगेशन (मुकदमा दायर करने से पूर्व) वैवाहिक विवादों का समाधान भी सुलह समझौते के माध्यम से कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामलें, बिजली एवं जल के बिल से सम्बंधित शमनीय दण्ड वाद, चेक बाउंस से सम्बंधित धारा 138 एन0आई0एक्ट एवं बैंक रिकबरी, राजस्व वाद, मोटर दुर्घटना प्र्रतिकर वाद एवं अन्य सिविल वाद के निस्तारण हेतु सम्पर्क कर सकते है। उन्होंने आगे बताया कि प्री-लिटिगेशन वैवाहिक विवाद वह विवाद है जो पति पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है इसके समाधान के लिए पति अथवा पत्नी के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में विवाद का संक्षिप्त विवरण लिखते हुये प्रार्थना पत्र दिया जायेगा तद्पश्चात विपक्षी को नोटिस भेजकर बुलाया जायेगा। पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश एवं मध्यस्थ अधिवक्ता की पीठ गठित की जायेगी। पीठ के द्वारा पक्षों की बैठक करवाकर सुलह समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान कराया जायेगा। पीठ के द्वारा पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर लोक अदालत में निर्णय पारित किया जायेगा, जो अंतिम माना जायेगा और उक्त निर्णय के विरूद्व किसी अन्य न्यायालय में अपील दायर नही की जा सकती है, जिससे परिवार टूटने से बच जायेगा एवं पारिवारिक सद्भाव बना रहेगा। उन्होंने लोक अदालत के मामलों के निस्तारण के लाभों के बारे में बताते हुये कहा कि लोक अदालत में निर्णित मुकदमें की किसी अन्य न्यायालय में अपील नही की जा सकती है, लोक अदालत के निर्णय को अंतिम माना जायेगा, इस अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय के निर्णय के समान बाध्यकारी होता है इससे पक्षों के बीच सौहार्द बना रहता है तथा सम्बंधित पक्षकारोें के समय व धन की बचत होती है व अदा की गयी कोर्ट फीस पक्षकारों को वापस हो जाती है। उक्त जानकारी अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फैजाबाद ने दी है।
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