इन पहचान पत्रों के जरिए डाल सकेगें वोट
उतरौला(बलरामपुर)राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान करने के लिए परिचय पत्र के कई विकल्प दिए गए हैं ,अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड नही है तो भी आप नगर निकाय चुनाव में मतदान कर सकते हैं।इनमे से किसी एक को मतदान स्थल पर सक्षम अधिकारी के समक्ष दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
राज्य निर्वाचन आयोग उप्र से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने, उनकी पहचान सुनिश्चित करने व मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर इन पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र उनके पास होना जरूरी होगा।
*वोट देने के लिए इनका कर सकते हैं इस्तेमाल*
भारत निर्वाचन आयोग से निर्गत मतदाता पहचान पत्र,आधार कार्ड,पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस,आयकर पहचान पत्र,पैन कार्ड,राज्य/केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ,स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र,सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों,पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक,फोटो युक्त पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक,पेंशन भुगतान आदेश,वृद्धावस्था पेंशन आदि फोटो युक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र,फोटो युक्त शस्त्र लाइसेंस,फोटो युक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र,श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ बीमा स्मार्ट कार्ड ,राष्ट्रीय जन संख्या रजिस्टर (एनपीआर)के तहत रजिस्ट्रार जनरल आफ इण्डिया से जारी स्मार्ट कार्ड,सांसदो,विधायकों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,राशन कार्ड।
*प्रत्याशियों को चुनाव संबंधी सभी अनुमति आरो की रिपोर्ट पर एसडीएम देंगे*
नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को जारी किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पास तथा वाहन पास,कार्यालय खोले जाने की अनुमति ,रेली,जुलूस आदि की अनुमति संबंधित नगर पालिका परिषद /नगर पंचायत अध्यक्ष /सदस्य के निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति पर संबंधित नगर निकाय के उप जिलाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग उप्र के दिशा निर्देशानुसार तथा आचार संहिता की सीमाओं के अंतर्गत दिया जाएगा।
असगर अली
उतरौला
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