जौनपुर। शराब की सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए- डीएम

जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाए जाने तथा निर्धारित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष त-प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति हेतु आबकारी निरीक्षकों एवं अनुज्ञापियों के साथ बैठक की गयी, जिसमें निर्देश दिए गए।
          
सभी दुकानों पर निर्धारित समस्त प्रविष्टियोंयुक्त नियमानुसार सहज दृश्य साइनबोर्ड लगा हो। सभी दुकानों पर बड़े व स्पष्ट शब्दों अंकों में सहज दृश्य स्थलों पर रेट लिस्ट, व्हाटएप नम्बर- 9454466019 व टोल फ्री नम्बर-14405 एवं चेतावनी स्थायी रूप से अंकित होना अनिवार्य है। सभी थोक एवं फुटकर दुकानों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे बिना किसी बाधा के अनवरत रूप से संचालित हों तथा उसमें मानीटर लगा हो तथा उस सिस्टम में एक माह का स्टोरेज बैकअप भी हो। सीसीटीवी कैमरा किसी भी दशा में बन्द नही होना चाहिए, कैमरा बन्द होने अथवा मानीटर न लगे होने की दशा में लाइसेंस धारक एवं विक्रेता के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिन दुकानों पर इनवर्टर व मानीटर न हो तत्काल प्रभाव से दो दिन में लगवा लें। इसके सत्यापन के लिए टीमें गठित कर दी गई है।  सभी दुकानें निर्धारित दिवसों में नियत समय पूर्वान्ह 10 बजे से रात्रि 10  बजे तक ही खुले तथा उसके पूर्व अथवा पश्चात किसी भी दशा में मदिरा की बिक्री न हो और न ही किसी भी दशा में ओवर रेटिंग अथवा डाईलूशन होने पाए, अन्यथा की दशा में संबंधित अनुज्ञापी पर विधिक कार्यवाही करते हुए विक्रेता पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। देशी शराब की समस्त दुकानों पर अनिस्तारित पुराना स्टाक कदापि न हो। विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शॉप का घोषित पुराना स्टाक रोलओवर होकर निर्धारित राजस्व जमा हो तथा उक्त स्टाक पर यथावश्यक नए एमआरपी का स्टीकर भी चस्पा हो। यह प्रकाश में आया है कि अधिकांश देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर अनुज्ञापनों पर समयान्तर्गत उनके एमजीक्यूएमजीआर के सापेक्ष या तो उठान नही हो रहा है अथवा उसके बराबर उठान की ही प्रवृत्ति दिखायी दे रही है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक होने के साथ राजस्वहित के विपरीत है। अतः ऐसे सभी अनुज्ञापियों को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अनुज्ञापनों पर उसकी अपेक्षित बिक्री के अनुसार समयान्तर्गत निकासी कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए माह के अंतिम तिथि का इंतजार न करें।निर्देष दिया कि सभी दुकाने अपने निर्धारित अवस्थिति, स्थल एवं चैहद्दी जो उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली के प्रावधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश के अनुरूप हो, पर ही संचालित हो।

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