औरैया // फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 11 साल पुराने किशोरी के अपहरण के मामले में दोषी को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल ने बताया कि 13 फरवरी 2012 की सुबह 9:30 बजे की यह घटना है पीड़िता के पिता ने थाना ऐरवाकटरा में रिपोर्ट लिखाई थी इसमें बताया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री जो कि कक्षा 11 की छात्रा है, वह घर से काॅलेज गई थी। रास्ते से आरोपी मोनू निवासी ऐरवाकटरा उसे बहला-फुसलाकर ले गया आरोपी ने किशोरी को चार दिन हैदराबाद में रखा इसके बाद पुलिस ने दोनों को बरामद किया था। पुलिस ने मोनू व दो अन्य के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की यह मुकदमा एएसजे फास्ट ट्रैक सुनील कुमार सिंह की कोर्ट में चला। सुनवाई के दौरान वादी पक्षकार व आरोपी में समझौता हो गया। इस कारण पीड़िता, वादी समेत सभी पक्षकारों ने आरोपी के बचाव में गवाही दी दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दो आरोपी मनोज व बारेलाल को दोष मुक्त कर दिया, लेकिन मुख्य आरोपी मोनू को धारा 363 व 366 में पांच साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया सजा सुनाए जाने के बाद मोनू को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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