उतरौला बलरामपुर एक विवाहिता से पति, सांस, ससुर व देवर द्वारा दहेज में स्कार्पियो गाड़ी मांगने व मारने पीटने पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला ने चारों आरोपियों को दो दो साल की साधारण कारावास की सजा सूनाई है।
अभियोजन अधिकारी राजेश चन्द्र अमित ने बताया कि थाना कोतवाली उतरौला के ग्राम जिगना घाट निवासी शहजाद हसन पुत्र मोहम्मद हनीफ ने कोतवाली उतरौला में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी नाजिमा का निकाह जाबिर अली पुत्र जाहिद अली निवासी ग्राम चपरहिया कोतवाली उतरौला के साथ हुई थी। निकाह में पिता व रिश्तेदारों ने लगभग तेरह लाख रुपए का दहेज दिया था। नाजिमा के ससुराल पहुंचने पर उससे स्कार्पियो गाड़ी की मांग करते हुए उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताणित करते रहे। दहेज के लिए नाजिमा को ससुराल में प्रताणित किए जाने के बाद इसकी जानकारी उसने अपने पिता को दी। पिता अपनी लड़की नाजिमा को ससुराल से अपने घर ले आया और उसने घटना की तहरीरी रिपोर्ट कोतवाली उतरौला में दी। इस पर पुलिस ने पति जाबिर अली, ससुर जाहिद अली,देवर साबिर अली व सांस खुशबुन्निशा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व मारने पीटने का मुकदमा दर्ज कर विवेचना सब इंस्पेक्टर श्याम सुंदर चौधरी को सौंपी गई। पुलिस ने पीड़िता व गवाहों के बयान के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय पर दाखिल कर दिया। उसके बाद न्यायालय ने आरोपियों को तलब किया और पीड़िता व सभी गवाहों का बयान दर्ज किया। मुकदमे का परीक्षण के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट उतरौला संजय सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए दो दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय पर मुकदमे की पैरवी सरकारी पैरोकार शुभम शुक्ला व अभियोजन अधिकारी राजेश चन्द्र अमित ने किया।
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