*रूठे पति पत्नी पुनः साथ रहने को हुए राज़ी*




बहराइच। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के अधीन सिविल कोर्ट परिसर बहराइच में संचालित मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केन्द्र के मध्यस्थ अधिवक्ता देवेन्द्र प्रताप सिंह ने वैवाहिक वाद संख्या 652/11/22 अन्तर्गत धारा 125 सीआरपीसी व वाद संख्या 571/22 अन्तर्गत धारा 9-हिन्दू मैरिज एक्ट से सम्बन्धित वाद को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बहराइच द्वारा 14 मार्च 2023 को मध्यस्थता केन्द्र बहराइच को संदर्भित करने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार मिश्रा के कुशल मार्गदर्शन में मध्यस्थ अधिवक्ता द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलह-समझौता करा कर उन्हें पुनः दाम्पत्य जीवन बिताने पर राज़ी कर लिया गया। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनोज कुमार मिश्रा ने बताया कि इस प्रकार से एक परिवार को टूटने से बचाया गया।

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