उत्तर प्रदेश,
राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने तत्कालीन ईओ, बेनीगंज-हरदोई/वर्तमान ईओ, डुमरियागंज-सिद्धार्थनगर महेश प्रताप श्रीवास्तव पर ठोंका 25 हजार रुपए का अर्थदंड : 


जनपद हरदोई बेनीगंज

मोहल्ला कृष्णा नगर, बेनीगंज हरदोई के वरिष्ठ आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुनील वैश्य राधे-राधे ने दिनांक 27/12/2018 को बेनीगंज से सम्बंधित आठ बिन्दुओं की वांछित सूचनाएं कार्यालय डीएम, हरदोई के माध्यम से मांगी थी जिसमें ईओ, बेनीगंज तथा एडीएम, हरदोई ने अधिनियम के द्वारा निर्धारित अवधि में कोई भी वांछित सूचनाएं आवेदनकर्ता को उपलब्ध नहीं करवाई । तत्पश्चात द्वितीय अपील मा0 राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ में योजित की गई जिसमें करीब पांच सुनवाई होने पर भी सम्बंधित जनसूचना अधिकारी के द्वारा आवेदनकर्ता के आरटीआई पत्रांक-492, दिनांकित 27/12/2018 के आठ बिन्दुओं की वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, जो जनसूचना अधिकार एवं मा0 राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा पारित आदेशों की खुली अवमानना तथा अपमान किया है जिसके लिए ईओ, बेनीगंज महेश प्रताप श्रीवास्तव के विरुद्ध दिनांक 09/01/2023 को आरटीआई कानून की धारा 20 (1) के तहत 25000/- रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है  । नगर पंचायत बेनीगंज, जनपद-हरदोई के ईओ पर वर्ष 2014 से आज तक पहली बार अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है  जो यह प्रमाणित करता है कि जनपद हरदोई के समस्त लोक जनसूचना अधिकारी आरटीआई कानून की मंशा के बिल्कुल ही विपरीत कार्य कर रहे हैं तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालयों एवं मा0 संसद तथा आरटीआई कानून को प्राप्त प्रदत्त शक्तियों से पारित आदेशों को रौंदते हुए मनमर्जी का कार्य करके आरटीआई कानून को धता बताते हुए कानून को खुलेआम मुंह चिढ़ा रहे हैं जो इस लोक तंत्र एवं इस राष्ट्र के लिए अत्यंत घातक विषय सिद्ध होगा, लोकसेवकों द्वारा किए जा रहे इस असंवैधानिक कृत्य को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए ताकि आमजनमानस को मांगी गई जानकारी अविलम्ब उपलब्ध हो सके ।

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