फर्ज़ी बैनामे की शिकायत का डीएम ने लिया कड़ा संज्ञान, 






एसडीएम देख-रेख में प्रकरण का जांच कराने का दिया निर्देश


संवादाता:- राम कुमार यादव
 
बहराइच (ब्यूरो) फरियादी रामसागर उर्फ भिल्लवा पुत्र मनोहर लाल निवासी ग्राम डल्लापुरवा, थाना खैरीघाट, वारिदहाल पता पकरियापुरवा थाना ईसानगर, लखीमपुर खीरी ने जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र की जनसुनवाई में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसके पिता मनोहर लाल पुत्र सूरज लाल के नाम ग्राम डल्लापुरवा परगना व तहसील नानपारा में भूमि गाटा सं. 639 रकबा 1.2910 हे. भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। फरियादी ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु करीब 3 वर्ष पूर्व हो चुकी है। पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी सहित भाई लाला राम, हरिचन्द्र उर्फ जुगनू, दिलीप तथा माता मोहिनी उर्फ कलावती उपरोक्त भूमि पर काबिज हैं व बराबर खेती करते रहे हैं।
फरियादी ने अपने प्रार्थना-पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि उसके पिता का नाम व विपक्षी ग्राम डल्लापुरवा निवासी मनोहर लाल पुत्र सूरज लाल ने उसके पिता के नाम की समानता का लाभ उठाते हुए अपनी दो सगी विवाहिता पुत्रियों  पतरकी व बिट्टा देवी की साज़िश से आराजी गाटा सं. 639 में से रकबा 0.645 हे. भूमि का फर्ज़ी बैनामा  पतरकी पत्नी संतोश कुमार के नाम 21 नवम्बर 2019 को निष्पादित कर दिया है l  उसी गाटा संख्या में से रक्बा 0.6455 हे. भूमि का फर्ज़ी बैनामा बिट्टा देवी पत्नी सोने लाल के नाम 07 अक्टूबर 2022 को तहसील नानपारा में निष्पादित कर दिया गया है। 
फरियादी ने प्रार्थना-पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि विपक्षी की दोनो पुत्रियों द्वारा भूमि का दाखिल खारिज भी करवा लिया है जिस कारण प्रार्थी व उसके परिवार वालों का नाम बतौर वारिसान दर्ज नहीं हो पा रहा है। फरियादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर इस बात का भी उल्लेख किया है कि उसके पिता व विपक्षी के आधार कार्ड में भी भिन्नता है। प्रार्थी ने डीएम से इस प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दण्डित कराए जाने की मांग की गई है। 
जनता दर्शन में फर्ज़ी बैनामे से सम्बन्धित शिकायत का जिलाधिकारी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी नानपारा को निर्देश दिया है कि अपनी देख-रेख में नायब तहसीलदार को ग्राम में भेज कर स्थलीय जांच कराएं तथा 08 फरवरी को नायब तहसीलदार व सम्बन्धित लेखपाल के साथ उनके समक्ष उपस्थित होगकर यथास्थिति से अवगत करने के  निर्देश दिया है ।

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