राजकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में एक आबकारी निरीक्षक निलम्बित 

सह अनुज्ञापी की मृत्यु के पश्चात् भी दुकान के नवीनीकरण हेतु की गयी संस्तुति 

आबकारी निरीक्षक को राजकीय कार्यों लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से किया गया निलम्बित 

लखनऊ, दिनांक 21 फरवरी, 2023

श्री सेंथिल पांडियन सी आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2022-23 में जनपद सम्भल में श्री अनूप कुमार, आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-3 द्वारा क्षेत्र-1 सम्भल का कार्य भी अतिरिक्त रूप से सम्पादित किया जा रहा था। वर्ष 2022-23 में प्रथम चरण में नवीनीकरण के माध्यम से दुकानों के व्यवस्थापन के दौरान आबकारी निरीक्षक ने क्षेत्र - 1 जनपद सम्भल की आबकारी दुकानों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों की जांच / परीक्षण करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा नवीनीकरण हेतु प्राप्त समस्त आवेदनों एवं संलग्न अभिलेखों का भली-भांति परीक्षण किया गया है तथा नियमानुसार वर्ष 2022-23 हेतु फुटकर मदिरा दुकानों के नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी।

आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि जिला आबकारी अधिकारी सम्भल द्वारा एक आबकारी दुकान के सह अनुज्ञापी के आवश्यक अभिलेखों की अनुपलब्धता के बावजूद आबकारी निरीक्षक द्वारा नवीनीकरण की संस्तुति किये जाने पर आबकारी निरीक्षक के कार्यों के प्रति उदासीनता व घोर लापरवाही के दृष्टिगत आबकारी निरीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज को प्रेषित की गयी। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए इसकी जाँच संयुक्त आबकारी आयुक्त गोरखपुर जोन से कराई गई। जाँच में आबकारी निरीक्षक द्वारा अनुज्ञापन / अनुज्ञापी के सम्बन्ध में समुचित जानकारी न प्राप्त किये जाने तथा नवीनीकरण के समय निर्धारित / आवश्यक अभिलेखों का समुचित रूप से परीक्षण न किये जाने का दोषी पाया गया।

इस प्रकार श्री अनूप कुमार, आबकारी निरीक्षक को आबकारी दुकान के सह अनुज्ञापी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त भी आबकारी दुकान के नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति तथा राजकीय कार्यों के प्रति लापरवाही एवं उदसीनता बरतने के आरोप में निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

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