जौनपुर। आरोपी दोष मुक्त, तत्कालीन थानाध्यक्ष व दरोगा झूठ साक्ष्य गढ़ने में तलब
जौनपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम योगिता कुमार द्वारा फर्जी बरामदगी दिखाने के मामले में मुंगराबादशाहपुर पुलिस कानून के शिकंजे में फंस गई। कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
आरोपी ने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध फर्जी बरामदगी दिखाकर झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने का हवाला देते हुए कोर्ट में तत्कालीन थानाध्यक्ष मुंगराबादशाहपुर लालजी यादव, निरीक्षक बृजेश सिंह व सुदेश कुमार सिंह के विरुद्ध मुकदमा दाखिल किया। कोर्ट ने गवाहों के बयान के आधार पर प्रथम दृष्टया पाया कि पुलिस के कर्मियों ने लोक सेवक होते हुए न्यायिक कार्यवाही में आरोपी के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य दाखिल किया। गलत ढंग से प्रपत्र तैयार किया गया तथा न्यायालय के प्रपत्र में कूट रचना किया। न्यायालय ने लालजी यादव व बृजेश सिंह को विभिन्न धाराओं में तलब किया। सुदेश सिंह के खिलाफ मामला नहीं पाया गया। अगली सुनवाई चार मार्च 2023 को नियत है। मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के निवासी ग्राम भुसौला भीखमपुर निवासी रमेश चंद्र दुबे ने तत्कालीन थानाध्यक्ष लालजी यादव समेत तीन के खिलाफ अधिवक्ता प्रवीण सिंह सोलंकी के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। पत्र के माध्यम से कहा कि 24 अक्टूबर 2008 को 4:10 बजे मुंगरा बादशाहपुर पुलिस कर्मियों द्वारा उनको फर्जी ढंग से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक कमांडर जीप व एक अन्य वाहन की बरामदगी दिखाई गई। वादी व सह अभियुक्त के पास बरामद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रपत्र व जीप के इंजन, चेसिस नंबर में भिन्नता दर्शाते हुए धोखाधड़ी, जालसाजी व चोरी का वाहन बरामदगी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराया गया। वादी व सह अभियुक्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में भेजा गया। बाद में जमानत हुई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम द्वारा मामले का विचारण करने व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात 18 सितंबर 2018 को रमेश को दोषमुक्त कर दिया। पुलिसकर्मियों द्वारा जानबूझकर दूषित भावना से रमेश को नुकसान पहुंचाने की नियत से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया और कोर्ट में शपथ पूर्वक बयान देते हुए कूट रचित फर्द बरामदगी दाखिल की गई। वह कई दिनों तक जिला कारागार में निरुद्ध रहा। कोर्ट में वादी ने अपना बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मिथ्या साक्ष्य व कूट रचना का गंभीर मामला पाया और पुलिस कर्मियों को विचारण के लिए कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में तलब किया।
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