*प्रयागराज: गंगा सफाई को लेकर हाईकोर्ट नाराज, प्रदूषण मामले में जिम्मेदार अफसरों पर की गंभीर टिप्पणी*
*प्रीतम प्र.शुक्ला/हिन्दीसंवाद न्यूज़*
गंगा सफाई को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा प्रदूषण मामले में जिम्मेदार अफसरों पर गंभीर टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकारी गंगा की सफाई कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते हैं. कोर्ट ने सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को बुलाया है. बीते एक नवंबर को कोर्ट ने विभिन्न विभागों के हलफनामों में विरोधाभास को देखते हुए महाधिवक्ता को सभी की तरफ से एक हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट पक्ष रखने का आदेश पारित किया था. आज पुनः सुनवाई की तिथि तय की है. मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पूर्णपीठ जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है. याचिका पर अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव सुनीता शर्मा व शैलेश सिंह ने पक्ष रखा. इनका कहना है कि छह जनवरी से माघ मेला शुरू रहा है नहाने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है. दाखिल याचिका में कहा गया है कोर्ट के आदेश के बावजूद गंगा में स्नान के लिए पर्याप्त पानी नहीं है. गंगा का पानी गंदा है और श्रद्धालु मेला क्षेत्र में आ चुके हैं. अधिकारी कोर्ट आदेश का पालन नहीं कर रहे. पॉलिथीन बैन की खानापूर्ति की गई है. नालों का गंदा पानी सीधे गंगा में जा रहा है.
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