तेज हुई पैरवी तो तेजी से निस्तारित हुए लंबित मुकदमे,
2137 जमानतों का हुआ निस्तारण ,703 जमानतें हुई निरस्त,
1658 गवाह हुए परीक्षित
कुल 152 मुकदमों में 172 अभियुक्तों को हुई सजा,जिसमें 24 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व बीस वर्ष का कठोर कारावास
दहेज हत्या , बलात्कार, पाक्सो एक्ट के 27 मुकदमों में हुई कठोर सजा
26 लाख 9 हजार का अर्थ दन्ड अधिरोपित
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी ) मुन्नू लाल मिश्र ने प्रस्तुत किया उपलब्धियों का विवरण
राम कुमार यादव
बहराइच। जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन गंभीर प्रकृति के मुकदमों की बीते वर्ष तेजी से पैरवी की गई इसका परिणाम रहा कि पीड़ितों को जहां त्वरित न्याय मिला वहीं दोषियों को सजा मिलने से कानून का राज स्थापित करने में जिला व पुलिस प्रशासन को मदद भी मिली।
यह जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता( फौजदारी ) मुन्नू लाल मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि उनके तथा सहयोगी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजकों की ओर से की गई पैरवी का परिणामस्वरूप 2137 जमानतों का निस्तारण हुआ। इनमें गंभीर धाराओं की 703 जमानतें कोर्ट द्वारा निरस्त की गई। त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से 1658 गवाहों को कोर्ट में परीक्षण कराया गया हत्या लूट बलात्कार तथा महिलाओं और बालकों के साथ किए जाने वाले यौन अपराधों , गैंगस्टर तथा एनडीपीएस एक्ट के अपराधों से संबंधित मुकदमे प्रभावी व गुणवत्तापूर्ण पैरवी के चलते कुल152 मुकदमों के 172 अभियुक्तों को कठोर कारावास जिसमें 24 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। 121 अपराधियों को 10 वर्ष या उससे कम की सजा दिलाई गई। दोषी सिद्ध अभियुक्तों पर अर्थदंड के रूप में 26लाख 9 हजार रुपए की धनराशि अधिरोपित की गई।
उन्होंने बताया कि पीड़ितों को न्याय तथा दोषियों को सजा दिलाने में उनके सभी सहयोगियों की सराहनीय भूमिका रही। जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र पुलिस अधीक्षक स्तर से मुकदमों अभियोजन को सहयोग प्रदान किया गया , जिससे सरकार की मंशा के अनुरूप पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का सफल प्रयास किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री मिश्र ने अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन आशुतोष पांडे के प्रति मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया है।
और नव वर्ष में और अधिक परिमाण परक अभियोजन पैरवी कर न्याय दिलाने का संकल्प लिया गया।
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