मथुरा।। अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार पांच सौ रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना हाइवे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि 9 अगस्त 2018 को समय करीब 9 बजे वह व उसकी पत्नी अपने घर से मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए थे। घर पर उसकी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष अकेली थी तभी पडौस में रहने वाला पप्पू टेलर मौका पाकर प्रार्थी के घर के अन्दर घुस आया और अन्दर से दरवाजा बन्द कर लिया। घर के अन्दर प्रार्थी की पुत्री को जबरन बलात्कार करने की नीयत से पकड़ लिया और उसके गुप्तांगों पर हाथ फेरते हुए अश्लील हरकत की तथा उसके साथ छेडखानी की। उसकी पुत्री बुरी तरह से घबरा गयी और डर के कारण उसकी चीख निकल गयी। शोर पर आस-पड़ौस के बहुत से लोग आ गये और दरवाजा खुलवाने के लिए शोर मचाया तो पप्पू टेलर दरवाजा खोलकर भाग गया। वह व उसकी पत्नी जब घर आये तो पुत्री ने रोते हुए सारी घटना बतायी। पीड़िता के पिता ने थाना हाईवे में पप्पू टेलर के विरुद्ध तहरीर दी जिस पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त पप्पू टेलर को धारा 452 भा०दं०सं० के अपराध हेतु 3 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये का अर्थदण्ड व पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-8 में 3 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
राजकुमार गुप्ता
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know