मथुरा।।श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट रजिस्टर्ड की ओर से सिविल जज सीनियर डिविजन मथुरा के न्यायालय में एक वाद मालिकाना हक को लेकर किया गया है जिसमें वादी नंबर 1 और 2 की ओर से स्वयं पैरवी करने हेतु ट्रस्ट के अध्यक्ष माता शाकुम्भरी पीठाधीश्वर भृगुवंशी आशुतोष पांडे ने न्यायालय में बहस करते हुए कहा कि वह गरीब ब्राह्मण है और श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए अपना घर छोड़ चुका है वा मथुरा के वृंदावन में केंद्रीय कार्यालय में निवास कर रहा है इसलिए उक्त मुकदमे की पैरवी हेतु स्वयं उनको वाद की पैरवी व बहस की अनुमति दी जाए जिसके बाद न्यायालय ने अनुमति देते हुए उनकी दावा दाखिल करने हेतु बहस सुनी वाद पत्र में मांग की गई कि प्रतिदिन नवाज पर रोक लगाते हुए ईदगाह ढांचा को हटाकर मन्दिर का निर्माण की अनुमति दी जाए वहां प्राचीन हिंदू चिन्ह को ना हटाए जाने व स्तंभ के चारों ओर की मिट्टी हटाकर स्तम्भ हटाने चाहते है लेकर रोक लगाने व वादी व हिंदू जनमानस के सिद्धांतों को पूजा करने से ना रोकने की मांग की व प्रतिदिन नवाज पर रोक लगाते हुए ईदगाह ढांचा को हटाकर मन्दिर का निर्माण की अनुमति दी जाए साथ में नगर निगम मथुरा के मकान कर रजिस्टर की प्रमाणित कापिया,बिजली बिल की कापिया, दाखिल की गई जिसमें कहीं भी ईदगाह नामक ढांचा के नाम कोई भी जमीन वा कागज़ात नहीं है यह बात न्यायालय को बताई वादी नंबर 3 ट्रस्ट के संयोजक अनिल पांडे ,4 महामंत्री पीठाधीश्वर महंत धरेंद्र गिरीमहाराज व वादी नम्बर 5 ट्रस्ट सदस्य पंडित सत्यम शर्मा की ओर से अधिवक्ता प्रेम सिंह गहलोत ने बहस की साथ में ट्रस्टी मनीष डावर केंद्रीय प्रचार प्रसार प्रमुख श्रीकृष्णजन्म भूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट रजि० भी साथ रहे न्यायालय ने वादी नम्बर 1 व 3,4,5के अधिवक्ता की बहस हुई, न्यायालय ने वादी गणो के तत्थों को सुनने के बाद दावा दाखिल कहने के आदेश दिए है विपक्षी गणो को 23 जनवरी 23 तक अपना पक्ष रखने का मौका दिया है दावा दर्ज होते ही ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आपस में मिठाई बाटी व हिंदू समाज ने खुशी जाहिर की।
मथुरा: न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में श्रीकृष्णजन्म भूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट रजि, द्वारा दावा दर्ज करने के आदेश देते हुए विपक्षीओ को 23 जनवरी तक अपना पक्ष रखने का दिया आदेश
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