*जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू*


राम कुमार यादव। 


बहराइच  वर्तमान समय में कोविड-19 के नये वेरियंट (बी.एफ.-7) के संक्रमण  की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए नव वर्ष कार्यक्रम, मकर संक्रान्ति, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस, माद्य मेला, मणतन्त्र दिवस, हज़रत अली के जन्म दिवस, बसन्त पंचमी व महाशिवरात्रि इत्यादि त्यौहारों, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद खण्ड स्नातक/खण्ड शिक्षक निर्वाचन 2023 को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट मनोज द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
अपर जिला मजिस्टेªट मनोज द्वारा जारी आदेश के समस्त 31 प्रस्तर 29 दिसम्बर 2022 से 20 फरवरी 2023 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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