औरैया // नगर निकाय चुनाव के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा-निर्देश जारी होने लगे हैं आयोग ने प्रत्याशियों की उम्र सीमा निर्धारित कर दी है अब वही लोग अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकेंगे, जिनकी आयु 30 वर्ष पूरी हो चुकी होगी इसके अलावा सभासद का चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है नए निर्देश में कहा गया है कि जिनकी उम्र तय अनुसार नहीं होगी, उनका नामांकन पत्र स्वत: निरस्त हो जाएगा जिले की एक नगर पालिका व छह नगर पंचायतों में 104 वार्ड हैं चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी भी बढ़ गई है तो बड़ी संख्या में निर्दलीय दावेदार भी चुनावी मैदान में दमखम ठोकने की तैयारी में हैं फिलहाल अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को आरक्षण की श्रेणी में जाति प्रमाण पत्र, शपथ प्रमाण पत्र बी देने के निर्देश दिए हैं आपत्ति होने पर देना होगा प्रमाण अध्यक्ष पद के लिए अगर कोई युवा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करता है और उसके विरोध में आपत्ति आती है, तो ऐसी स्थिति में उसे आयु व अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र देने होंगे आपत्ति लगने के बाद प्रमाण पत्र न देने वाले प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा आपराधिक मामलों का ब्योरा भी बताना होगा निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड, संपत्ति व दायित्व का विवरण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा इसके अलावा अध्यक्ष व सभासद के उम्मीदवारों पर नगर पालिका व नगर पंचायत से वसूला जाने वाला टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए नामांकन दाखिल करने के दौरान निकाय टैक्स के अंतिम बिल की छायाप्रति लगानी होगी उपजिला निर्वाचन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया
की मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है शासन की ओर से आरक्षण सूची भी जारी हो गई है जिस पर आपत्तियां ली जा रही हैं निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्याशियों को दिशा-निर्देश भी जारी हो गए हैं।
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