उतरौला तहसील अंतर्गत ग्राम नया नगर निवासी सालिकराम व मालिकराम ने खतौनी का गाटा संख्या दुरुस्त कराए जाने एवं विपक्षी रामनरेश द्वारा फ्रॉड व कूट रचित अभिलेख तैयार कर फर्जी विनिमय करने का जांच उप जिलाधिकारी उतरौला से कराए जाने की मांग की है।
आरोप है कि पिड़ित की भूमि गाटा संख्या 53 व 56 के सामने से मुख्य मार्ग रेहरा से सादुल्लाह नगर को गई है।
चकबंदी प्रक्रिया के दौरान से ही ग्राम घोघरा में गाटा संख्या 63 खतौनी में मिल्कियत सरकार के नाम से दर्ज है। तथा गाटा संख्या 11/ 1 - 10 सड़क बनी हुई थी। जो पीडब्ल्यूडी की संपत्ति है, तथा गाटा संख्या 10/ 2 - 82 भी सड़क खाते की भूमि है। लेकिन राम नरेश ने फर्जी व कूट रचित कागजात तैयार करा कर रामनरेश बनाम ग्रामसभा का वाद दायर करके गाटा संख्या 6 सड़क को फर्जी विनिमय करके राजस्व अभिलेखों में फर्जी व कूट रचित अभिलेखों के सहारे दर्ज करा लिया। जबकि गाटा संख्या 6 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी की भूमि है। और पीडब्ल्यूडी की भूमि को विनिमय करने का अधिकार राजस्व न्यायालय व उप जिलाधिकारी को प्राप्त है। लेकिन फ्रॉड व कूट रचित अभिलेखों के सहारे गाटा संख्या 6 को 11 से विनिमय करके रामनरेश ने फर्जी तरीके से अपने नाम खतौनी में दर्ज करा लिया है। गाटा संख्या 6 व 11 का विनिमय विधि विरुद्ध है। उप जिलाधिकारी उतरौला द्वारा फर्जी तरीके से विनिमय दिखाया गया है। ऐसी दशा में फर्जी व कूट रचित विनिमय को दुरुस्त करके पुनः खतौनी गाटा संख्या से 6/ 1-63 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नाम कागजात दुरुस्त करके दर्ज कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त अंकना को संशोधन करने का अधिकार जिलाधिकारी को प्राप्त है।
उपरोक्त गाटों में फर्जी व कूटरचित तरीके से हुए संशोधनों की जांच करके विनिमय को निरस्त करते हुए पुनः धारा 38 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के आधार पर खतौनी में संशोधित कर सड़क के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने हेतु उप जिलाधिकारी व तहसीलदार उतरौला को निर्देशित एवं आदेशित किया जाए।
असगर अली
उतरौला
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know