पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश 

आबकारी आयुक्त के आदेश पर मुख्यालय से ई. आई.बी. टीम द्वारा अलीगढ़ जनपद में दुकानों की कराई गई चेकिंग

> ई. आई.बी. ने अलीगढ़ में जांच के लिये गठित की 09 टीमें और कराई जांच

 * चेकिंग के दौरान 02 दुकानों पर ओवर रेटिंग पाई गई तथा 01 दुकान पर कार्यवाही , अपमिश्रित शराब की बरामदगी भी की गई

> दुकानों के विक्रेताओं के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में दर्ज कराई गई एफ.आई.आर.

अनुज्ञापन के विरुद्ध भी की जा रही कार्यवाही 

प्रयागराज, दिनांक 07 दिसम्बर, 2022

श्री संथिल पांडियन सी. आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के निर्देश के क्रम में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के साथ-साथ ओवर रेटिंग तथा अपमिश्रित शराब की बिक्री के विरुद्ध निरन्तर चेकिंग कराई जा रही है।

इस क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि जनपद अलीगढ़ में उनके द्वारा मुख्यालय स्थित ई. आई.बी. टीम को दुकानों की जांच के निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में संयुक्त आबकारी आयुक्त ई.आई.बी. द्वारा जांच के लिये कुल 09 टीमों का गठन किया गया। ये टीमें आगरा, मुरादाबाद बरेली तथा अलीगढ़ से गठित की गई थी। आगरा से 05 टीमों का गठन किया गया जिसमें प्रवर्तन इकाईयों के साथ-साथ जनपदीय इकाईयाँ भी सम्मिलित की गयी थी जबकि अन्य जगहों से गठित टीमों में प्रवर्तन इकाइयों सम्मिलित थी। इन टीमों द्वारा अलीगढ़ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक चेकिंग की गई। देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों तथा माडल शाप पर मदिरा के निहित दर पर विक्री किये जाने के सम्बन्ध में आकस्मिक टेस्ट परचेजिंग कराई गई तथा दुकानों पर संचित स्टाक का गहन निरीक्षण करते हुए संचित मंदिरा की गुणवत्ता का भी रेण्डमली परीक्षण किया गया।

आकस्मिक जांच में गोपनीय टेस्ट परचेजिंग के दौरान दो देशी शराब की दुकानों- नरोरा का पुल एवं पीलखुनी नंबर पर निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री करते हुए पाया गया। ओवर रेट किये जाने के सम्बन्ध में विक्रेताओं के विरुद्ध सम्बन्धित थानों में आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराया गया तथा दुकानों के लाइसेंस के विरुद्ध निलम्बन निरस्तीकरण की कार्यवाही कराई जा रही है। इसी क्रम में जनपद अलीगढ़ में ही पहले भी 02 दुकानों 1- देशी शराब दुकान मैमडी तथा 2-विदेशी मदिरा दुकान हरदुआगंज में निर्धारित एम. आर. पी. से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री कर प्रकरण पाया गया था जिसमे सम्बन्धित विक्रेताओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराते हुए लाइसेंस के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराई जा रही है। इसी प्रकार दुकानों पर मंदिरा की गुणवत्ता से छेड़छाड़ न हो इसके लिये भी जांच टीमों द्वारा दुकानों की जांच की गई। इस क्रम में जांच के दौरान एक विदेशी मदिरा दुकान अनुसाह-ए पर विक्रेता द्वारा अपमिश्रित शराब बनाकर रखा जाने का सन्देह होने पर मदिरा का परीक्षण कराया गया जिसमें उक्त मदिरा जलमिश्रित पाई गई। मंदिरा की गुणवत्ता से छेडछाड करने वाले दुकान के विक्रेता के विरुद्ध सम्बन्धित थानों में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया तथा लाइसेंस एवं लाइसेंसी के विरुद्ध भी नियमानुसार निलम्बन / निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इसी प्रकार गौतमबुद्ध नगर में जनपदीय टीमों से सिटी सेन्टर थाना बिसरख में संचालित प्रीमियम रिटेल वेण्ड नं.27 पर निरीक्षण के दौरान क्यू आर कोड सम्बन्धित अनियमितता पाये जाने पर दुकान पर उपस्थित तीन विक्रेताओं इंचार्ज तथा दुकान के अनुज्ञापी तथा सम्बन्धित बी. आई. ओ. लाइसेंस के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत थाना बिसरख में अभियोग पंजीकृत कराया गया। मौके से गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा गया तथा रिटेल वेण्ड के अनुज्ञापन के निलम्बन की कार्यवाही की जा रही है।

आबकारी आयुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि दुकानों पर ओवर रेटिंग तथा मंदिरा की गुणवत्ता से छेडछाड तथा राजस्व को नुकसान पहुँचाने वालों के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग पूरी तरह से कटिबद्ध है। किसी भी दुकान पर यदि ओवर रेटिंग अथवा अपमिश्रण का प्रकरण पाया जाता है तो दुकानों के विक्रेताओं के साथ-साथ अनुज्ञाधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कराया जायेगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि दुकानों पर चैकिंग का अभियान लगातार जारी रहेगा। दुकानों पर ओवर रेटिंग एवं अपमिश्रण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

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