पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

क्रिसमस एवं नववर्ष-2023 के आगमन के दृष्टिगत अवैध मदिरा के निर्माण एवं मदिरा की तस्करी पर रोक लगाने के लिये 21 दिसम्बर, 2022 से 05 जनवरी, 2023 तक चलेगा विशेष प्रवर्तन अभियान

प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी की गठित की जायेंगी टीमें

★ जी.एस.टी. तथा परिवहन विभाग का भी लिया जायेगा सहयोग 

> अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री के अड्डों पर की जायेगी छापेमारी 

★ होटल एवं रेस्टोरेन्ट में होने वाली पार्टी पर भी रखी जायेगी विशेष निगरानी 

● अवैध शराब माफियाओं पर होगी कड़ी कार्यवाही 

 ओवर रेटिंग पाये जाने पर की जायेगी सख्त कार्यवाही 

प्रयागराज, दिनांक 20 दिसम्बर, 2022

आबकारी आयुक्त श्री सैंथिल पांडियन सी. द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के निर्देश पर क्रिसमस एवं नववर्ष 2023 के आगमन के दृष्टिगत अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु दिनांक 21दिसम्बर, 2022 से 05 जनवरी, 2023 तक प्रदेश स्तर पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस अभियान के लिये राजस्व प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी पुलिस संयुक्त टीमों का गठन करते हुए अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के अड्डों पर दबिश तथा तस्करी की सम्भावना वाले क्षेत्रों में रोड चेकिंग कार्यवाही की जायेगी साथ ही जी. एस. टी. एवं परिवहन विभाग का भी यथासम्भव सहयोग लिया जायेगा। अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त / चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध आवश्यकतानुसार गॅगेस्टर / गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों तथा प्रदेश सीमा के भीतर राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गो पर गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों की गहनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग कराई जाय। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते हैं की भी सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जाय। अवैध मदिरा के चिन्हित संदिग्ध स्थानों तथा अवैध मद्यनिष्कर्षण एवं बिक्री के अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही अवश्य कराई जाय तथा पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम की धाराओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार आई०पी०सी० की सुसंगत धाराओं में भी एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

आबकारी की फुटकर दुकानों पर संचित स्टाक के बारकोड व क्यू.आर. कोड की सूक्ष्मता एवं सतर्कतापूर्वक स्कैनिंग / जांच की जाय इसके साथ जनपदों में ऐसी दुकानें जो क्षेत्र में सबसे दूरस्थ जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित हाँ उन दुकानों पर सतर्क दृष्टि एवं निगरानी रखी जाय। दुकानों की सूक्ष्मता से चेकिंग की जाय तथा रैण्डम आधार पर देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों से सैम्पलिंग करते हुए नमूना आहरण कर परीक्षण हेतु केन्द्रीय / क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भेजे जाय दुकानों के खुलने के नियत समय से पूर्व एवं पश्चात् दुकानों के विक्रेताओं द्वारा मंदिरा दुकानों की कैन्टीनों से ओवर रेट पर स्वयं बेचे जाने अथवा कैन्टीन संचालकों से विक्रय कराये जाने की सम्भावना अधिक होती है, अतएव समय से पूर्व एवं समय के पश्चात् कैन्टीन से वैध अथवा अवैध किसी प्रकार की मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाय। साथ ही एफ0एल0-16/17 एवं एफ0एल0-39 40 41 अनुज्ञापनों, पेन्ट, थिनर तथा वार्निश की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखी जाय।

दुकानों पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे के निरन्तर क्रियाशील रहने का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, साथ ही आबकारी दुकानों पर ओवर रेट पर शराब बेचे जाने केसम्बन्ध में रेण्डम टेस्ट परचेज कराई जाय व इसकी पुष्टि होने पर विक्रेता एवं अनुज्ञापन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाय।

अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के कई प्रकरण बन्द पट्टी फैक्ट्रियों, आर०ओ० वाटर प्लान्ट, खण्डहरों में पकड़े गये हैं, अतएव ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाय। इसी प्रकार राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गो पर स्थित बन्द पड़े ईट भट्ठों, नदी के किनारे व कछारों पर भी छापेमारी की कार्यवाही की जाय जिन क्षेत्रों में आसवनियाँ स्थित हैं, उन स्थानों पर एवं आस-पास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाये ताकि अल्कोहल चोरी की सम्भावना न हो मिथाइल अल्कोहल के नियंत्रण के लिये आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से शत्-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय जिससे किसी प्रकार की अप्रिय एवं दुखद घटनाओं से बचा जा सके। अल्कोहलयुक्त औषधियों एवं टिंचर का शराब के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रग विभाग के सहयोग से मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण कर नियमानुसार टीमें गठित कर नमूने आहरित किये जाये और जांच में सब-स्टैण्डर्ड पाये जाने पर उनका अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही ड्रग विभाग से करायी जाय।

अभियान के दौरान यदि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री, तस्करी कर लाई गई शराब का भण्डारण अथवा शराब से जुड़ी अन्य किसी प्रकार की सूचना है तो वह तत्काल प्रयागराज स्थित आबकारी मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम पर स्थापित टोल फ्री नम्बरों "14405" के साथ-साथ व्हाट्सऐप नं० 9454466019 पर भी सूचना दे सकते हैं।

आबकारी आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स तथा प्रभार स्तर पर उप आबकारी आयुक्त, प्रभार इस प्रवर्तन अभियान का नेतृत्व / निर्देशन करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि मदिरा के अवैध स्रोतों को शत्-प्रतिशत् समूल नष्ट कर दिया जाये।

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