गन्ना तौल में घटतौली करने वालों पर होगी दण्डात्मक कार्यवाहीः अपर मुख्य सचिव पेराई सत्र 2022-23 में घटतौली नियंत्रण पर रहेगा विशेष फोकस


• अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निजी, सहकारी एवं निगम क्षेत्र की समस्त चीनी मिलों के मुख्य वित्त अधिकारी एवं आई. टी. प्रमुखों के साथ बैठक आयोजित 


• अपर मुख्य सचिव द्वारा पारदर्शी गन्ना तौल एवं घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु दिये गये निर्देश


तौल लिपिक की घटतौली में संलिप्तता पाये जाने पर तत्काल निरस्त होगा लाइसेंस 


• गन्ना क्रय केन्द्रों पर तैनात तौल लिपिकों की तैनाती की पुष्टि के लिए की जायेगी वीडियो कॉल 


• घटतौली एवं तौलन यंत्र में छेड़-छाड़ की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित सेवा प्रदाता एवं तौलन पट्ट विनिर्मिता एवं चीनी मिल प्रबन्धन के विरूद्ध होगी सुसंगत धाराओं में कार्यवाही


लखनऊ: 21 दिसम्बर, 2022


प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने के सख्त निर्देश विभाग को दिये गये हैं। इन्हीं निर्देशों का पालन करने तथा घटतौली पर नियंत्रण लगाने के दृष्टिगत प्रदेश के मा. गन्ना मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में प्रदेश की समस्त चीनी मिलों के मुख्य वित्त अधिकारी एवं आई टी प्रमुखों के साथ गन्ना आयुक्त कार्यालय के सभागार में आज बैठक आहूत की गयी। इस बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा की गयी।


इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए श्री भूसरेड्डी ने बताया कि पेराई सत्र 2022 - 23 गतिमान है तथा कृषकों द्वारा अपने गन्ने की सतत् आपूर्ति चीनी मिलों को की जा रही है। पेराई सत्र 2022-23 में चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रयकेन्द्रों पर गन्ना तौल में घटतौली एवं तौल हेतु प्रयुक्त हो रहे वेब्रिजों एवं साफ्टवेयर में छेड़ छाड़ (Tampering) किये जाने की शिकायतें विविध माध्यमों से संज्ञान में आई हैं, जिसके दृष्टिगत प्रदेश की समस्त चीनी मिलों के मुख्य वित्त अधिकारी एवं आई टी प्रमुखों के साथ बैठक कर घटतौली पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश दिये गये।


बैठक के दौरान उन्होंने चीनी मिलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों पर प्रयुक्त हो रहे इंडिकेटर के स्थान पर 15 दिवस के अन्दर छेड़-छाड़ रहित (Non-Temperable ) इंडिकेटर का प्रयोग कराया जाना सुनिश्चित करें। कांटों में छेड़-छाड़ एवं अवांछित कैलिब्रेशन (Calibration) की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित सेवा प्रदाता एवं तौलन पट्ट विनिर्मिता के साथ-साथ आई टी प्रमुख, मुख्य वित्त अधिकारी तथा सम्बन्धित चीनी मिल के अध्यासी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं सुसंगत नियमावली, 2011 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेंगी।


उन्होंने यह भी कहा कि चीनी मिल गेट पर संचालित गन्ना क्रय केन्द्रों पर तौल लिपिकों की तैनाती ई.आर.पी द्वारा स्थानान्तरण सूची के अनुसार की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी तौल लिपिक की संलिप्तता घटतौली में पायी जाती हैं तो उसका लाइसेंस निलम्बित कर निरस्तीकरण कराते हुए चीनी मिल अध्यासी एवं तौल लिपिक दोनों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।


उन्होंने कहा कि समस्त निजी सहकारी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रयकेन्द्रों पर संस्थापित इलेक्ट्रानिक वेब्रिजों में प्रयुक्त कण्ट्रोलर एवं जंक्शन बाक्स (Junction Box) को वरिष्ठ बाट माप निरीक्षक तथा सहायक चीनी आयुक्त द्वारा संयुक्त रूप से सील किया जाए। प्रत्यक माह की 02 एवं 17 तारीख को सम्पन्न होने वाली केन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी (C.I.C.) की बैठक के पश्चात विभागीय अधिकारियों को गन्ना क्रय केन्द्रों पर तौल लिपिकों की तैनाती की पुष्टि किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।


आज आयोजित इस बैठक में श्री शिव सहाय अवस्थी, अपर चीनी आयुक्त, उ.प्र. श्री वी. के शुक्ल, अपर गन्ना आयुक्त श्री विश्वेश कनौजिया, संयुक्त गन्ना आयुक्त, एवं श्री विजय बहादुर, सहायक चीनी आयुक्त तथा मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ चीनी मिलों के आई.टी. हेड एवं मुख्य वित्त अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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