बलरामपुर/दहेज हत्या के आरोपी पति को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं सास-ससुर को 7-7 वर्ष का कारावास व तीनों को 75000-75000रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
 
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव* के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में:
 
वादी मुकदमा स्माइल पुत्र इब्राहिम नि0 मदनगरी थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर पति द्वारा अपनी पत्नी (वादी की बहन) का गला घोंटकर रस्सी के फन्दे से लटका कर हत्या करना, जिस सम्बन्ध में थाना हरैया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 92/21 धारा- 498A,304 B,भा0द0वि0 व 3/4 DP Act बनाम 1.-अबूतालिब ( मृतिका के ससुर), 2.-मोमिना (मृतिका की सास), 3-.मो0 नफीस (मृतिका के पति) नि0 पठानपुरवा दाखिला राजा बनकटवा थाना हरैया बलरामपुर के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0 पंजीकृत हुआ, जिसके अभियोग की विवेचना *क्षेत्राधिकारी श्री राधारमण सिंह* द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।  न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव ,अभियोजक श्री कुलदीप सिंह एवं थाना हरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त पति मो0 नफीस पुत्र अबुतालिब को आजीवन कारावास व अबूतालिब एवं मोमिना (सास-ससुर) को उपरोक्त को क्रमश0 7-7 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 75000-75000रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।।


    उमेश चंद्र तिवारी
   हिंदी संवाद न्यूज
      बलरामपुर 

Post a Comment

If you have any doubts, please let me know

और नया पुराने