✍️
*02 जनवरी तक dm ने बधाई धारा 144, नही मानने वालो पर होगी कार्यवाही*
अयोध्या।
जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एंव राजनैतिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद अयोध्या के विभिन्न भागों में धरना प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक क्रिया कलापों एवं कार्यक्रमों से शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है। आगामी अवधि में विरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, चैधरी चरण सिंह जयंती, क्रिसमस ईव, क्रिसमस डे, गुरू गोविन्द सिंह जयंती, नववर्ष आदि विभिन्न त्योहारों के साथ ही विभिन्न सेवा आयोगों की प्रतियोगी/शैक्षणिक परीक्षाएं आदि आयोजित होना सम्भावित हैं। अतः आगामी समय में सम्भावित विभिन्न धार्मिक, राजनैतिक, संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों के सम्भावित आयोजनों/कार्यक्रमों के साथ ही उल्लिखित त्योहारों परीक्षाओं, जनपद अयोध्या के विभिन्न मन्दिर, मठ, धर्मशालाओं आदि में आयोजित कार्यक्रमों, कोरोना वायरस कोविड-19 कारण फैल रही महामारी व सचारी रोगों, आदि के दृष्टिगत मेरा समाधान हो गया है कि जनपद में लोक, शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है, जिसके क्रम में जिला मजिस्टेªट नितीश कुमार द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक/शान्ति/कानून व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञाएं पारित किया गया है। उपरोक्त आदेश को तात्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है। ऐसी दशा में समयाभाव के कारण समस्त सम्बन्धितों को समय से सूचित कर किसी अन्य पक्ष को सुना जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति/संस्था इस आदेश से क्षुब्ध हो तथा इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति/आवेदन करना चाहे या छूट अथवा शिथिलता चाहे, तो उसे सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/रेजीडेण्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या नगर मजिस्ट्रेट, अयोध्या के सम्मुख आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई/विचारोपरान्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में समुचित आदेश पारित किये जायेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 02 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेंगे। इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इस आदेश का प्रचार-प्रसार जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों तथा न्यायालयों व जनपद के नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके किया जायेगा तथा स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार के रूप में प्रकाशित कराकर एवं अन्य जनसंचार माध्यमों से प्रसारित कराकर किया जायेगा।
✍️
अयोध्या ।
भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 01 जनवरी 2023 के आधार पर प्रदेश के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नियमावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें दिनांक 09 नवम्बर 2022 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नियमावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया है तथा 09 नवम्बर 2022 से 08 दिसम्बर 2022 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि है तथा दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 26 दिसम्बर 2022 तक तथा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05 जनवरी 2023 को किया जायेगा एवं 04 विशेष अभियान की तिथि यथा दिनांक 12 नवम्बर 2022 शनिवार, दिनांक 20 नवम्बर 2022 रविवार, दिनांक 26 नवम्बर 2022 शनिवार तथा दिनांक 04 दिसम्बर 2022 रविवार निर्धारित की गयी है। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन नियमावलियों के पुनरीक्षण कार्य से समयबद्व अधिकारियों यथा-जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों इत्यादि को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि दिनांक 9 नवम्बर 2022 से 5 जनवरी 2023 के मध्य स्थानान्तरित करने पर रोक लगा दी गयी है। उक्त जानकारी अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमित सिंह द्वारा दी गयी है।
----------------------
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts, please let me know