सन्तकबीर नगर जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशानुसार जिला कृषि अधिकारी पी0सी0 विश्वकर्मा ने मुखलिसपुर क्षेत्र में आई0एफ0डी0सी मुखलिसपुर,गुप्ता खाद भंडार एवं इम्तियाज अली खाद भंडार का औचक निरीक्षण करते हुए गुप्ता खाद भंडार एवं इम्तियाज अली खाद भंडार से सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का एक-एक नमूना संग्रहित किया।उन्होंने जांच में पाया कि इम्तियाज अली खाद भंडार के द्वारा रेट बोर्ड एवं स्टॉक बोर्ड का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है साथ ही पी0ओ0एस मशीन एवं मौके पर उपलब्ध उर्वरक स्टॉक में अंतर पाया गया। जिसके संबंध में संबंधित विक्रेता को नोटिस निर्गत करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया एवं बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई। इसी प्रकार गुप्ता खाद भंडार के द्वारा रेट बोर्ड स्टॉक बोर्ड को दर्शनीय स्थान पर प्रदर्शित नहीं करने के कारण चेतावनी पत्र निर्गत करते हुए 3 दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक बिक्री करें एवं पी0ओ0एस0 मशीन से कटी रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। विक्रेता के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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