राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन
गिरजा शंकर गुप्ता ब्यूरों
अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2022-23 के अनुपालन में श्री पद्मनारायण मिश्र जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 09.11.2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला कारागार, अम्बेलकरनगर में नशा उन्मूलन विषय पर श्रीमती अंशु शुक्ला, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कोविड 19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में जिला करागार अम्बेडकरनगर से श्रीमती हर्षिता मिश्रा, जेल अधीक्षिका, अम्बेडकरनगर, श्री गिरजा शंकर यादव, कारापाल श्री राजेश कुमार, उपकारापाल अम्बेडकरनगर श्री अबरार अहमद, उपकारापाल श्री छोटे लाल सरोज, उपकारापाल अम्बेडकरनगर एवं अन्य द्वारा प्रतिभाग किया गया।
शिविर को सम्बोधित करते हुये श्रीमती अंशु शुक्ला, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर ने बताया कि "સમી નાગરિનો છે સિયે નિત નિષ્પક્ષ સૌર ન્યાય પ્રતિમા સુનિશ્ચિત ને કેતુ નામકતા સાને છે હા સે ઊ નવર को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरूआत पहली बार 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिये की गयी थी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत समाज से कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिये और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 35ए अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिये समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को गुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्राविधान करता है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 (1) विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिये राज्य को बाध्य करता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं एवं उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाता है। जिला स्तर पर विधिक सेवाए प्रदान करने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गयी है एवं जनपद न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं "राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण गालसा देश भर में विधिक सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने के लिये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पर दिशा निर्देश जारी करता है। मुख्य रूप से राज्य विधिक सेवा प्राधिकारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पाक विधिक सेवा समितियों आदि को पात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने एवं विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिये लोक अदालतों एवं सुलह समझौता के माध्यम से निपटाने का कार्य करता है इस गुफा सेवाओं के अनर्गत कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस और अन्य सभी प्रभार अदा करना कानूनी कार्यवाही में निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराना, कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध कराना, कानूनी कार्यवाही में अपील और दस्तावेजों का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करना, मुफ्त विधिक सहायता पाने के लिये महिलाएं और बच्चे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य, जौद्योगिक श्रमिक बड़ी आपदाओं जैसे हिंसा, बाद सूखे भूकम्प तथा औद्योगिक आपदाओं आदि के शिकार लोग, विकलांग, निराश्रित, वृद्धजन व्यक्ति, हिरासत में रखे गये लोग ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक रू० एक लाख से कम है एवं बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार व्यक्तियों को पात्र बनाया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 31. 10,2022 से दिनांक 13.11.2022 तक आम जनता के बीच कानूनी जागरूकता फैलाने और पात्र लाभार्थियों को कानूनी अधिकारों का वितरण सुनिश्चित करने, संस्थानों और वंचितों के बीच की खाई को पाटने के लिये कानूनी जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तीकरण एवं आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर की जेलों और बाल संरक्षण केंद्रों में बंद व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिये हक हमारा भी तो है अभियान चलाया जा रहा है। इस महाअभियान क तहत आज दिनांक 09.11.2022 जनपद अम्बेडकरनगर की समस्त तहसीलों के विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव लेखपाल, आगनवाड़ी रोविकाओं एवं विधि छात्रों के सहयोग से विधिक साक्षरता શિવિર વં વિધિવા નાવતા અર્થમાં આયોઝન શિયા યા ન વિધિવા સાક્ષરતા શિવિર વે વિધિવત ખાતા વાચનની के माध्यम से उपस्थित आमजन को आमजन को विधिक जानकारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं एवं शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई। उपस्थित आमजन के मध्य नालसा की योजनाओं एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित पैम्पलेट आदि वितरण भी किया गया।
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