गैर इरादतन हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

बलरामपुर, 


गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज लल्लू सिंह ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को एक लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना न अदा करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात के चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया कि आठ मई 2011 को दिन में करीब तीन बजे उसका भाई प्रहलाद पाण्डेय मकान के सामने नल पर मोटर साइकिल धो रहा था। पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही गज्जू, आजाद, जुग्गी लाल व मिथुन पुत्रगण संतकुमार ने उसे लाठी, डंडे से मारना शुरू कर दिया। प्रहलाद के चिल्लाने पर उसके पिता प्रभूनाथ बीच बचाव करने दौडे़ तो उन्हें भी दोषियों ने मारापीटा जिससे उन्हें गम्भर चोटें आई थीं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। इलाज के दौरान प्रभूनाथ की मृत्यु हो गई। पुलिस ने चारों लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा। 
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के समर्थन में गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से घटना को फर्जी बताते हुए निर्दोष होने की बात कही गई।
हिन्दी संवाद न्यूज
बलरामपुर 

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