वाराणसी, संवाददता। अपर जिला जज (दशम) देवकांत शुक्ला की अदालत ने सास को जलाकर मारने के मामले में दामाद उमापति झा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही तीन लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एडीजीसी अशोक पाठक व वादी के अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी की।
मधुबनी (बिहार) के रहिका थाना क्षेत्र के बसौली गांव निवासी उमापति झा की शादी मानस नगर कालोनी (दुर्गाकुंड) की पूनम दास की बड़ी बेटी से हुई थी। 25 दिसंबर 2019 को पूनम दास घर में सफाई कर रही थी। उनके पति नरेश कुमार लाल टहलने गए थे। इस बीच उमापति झा ने विवाद के बाद सास पर मिट्टी तेल डालकर जला दिया और भाग निकला। परिजन आसपास के लोगों की मदद से पूनम को बीएचयू अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान पूनम दास की मौत हो गई। मृत्यु से पूर्व पूनम दास ने दामाद के खिलाफ बयान दिया था।
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