उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्षों में बालश्रम से मुक्त कराने हेतु एक राज्य कार्ययोजना तैयार की जा रही

 प्रदेश को आगामी 5 वर्षो मे बाल श्रम मुक्त किया जाएगा

बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू किया जाएगा

बाल श्रमिक विद्या योजना के अंतर्गत 5000 कामकाजी बच्चों को लाभ दिलाए जाने का लक्ष्य निर्धारित होगा

अपर मुख्य सचिव,श्रम श्री सुरेश चंद्रा की अध्यक्षता में आज  राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति ( बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन) की बैठक तिलक हाल, नवीन भवन, लखनऊ में की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्षो मे बाल श्रम मुक्त करना है। 

श्री चंद्रा ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप प्रदेश को आगामी 5 वर्षों में बाल श्रम से मुक्त कराने हेतु रणनीति बना कर,गंभीर से इस पर विचार किया जाए।  उन्होंने कहा कि इस संबंध में शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायती राज विभाग सहित अन्य विभागों को भी अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी, तभी प्रदेश को पूरी तरह बाल श्रम से मुक्त कराया जा सकेगा। 

बैठक में यह निर्णय लिया गया की श्रम विभाग द्वारा संचालित बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू किया जाएगा तथा इस योजना के अंतर्गत आगामी वर्षों में 5000 कामकाजी बच्चों को लाभ दिलाए जाने का  लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। 
श्री चंद्रा ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से अपेक्षा की, कि प्रदेश के सभी जिलों में बाल गृह की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय। इसी प्रकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अपेक्षा की, कि वह बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को विद्यालय में प्रवेश कराकर, उनकी विद्यालयों में निरंतरता का भी नियमित अनुश्रवण  करें तथा स्वास्थ्य विभाग से उसी दिन आयु परीक्षण कराएं। 

श्रम आयुक्त, शकुंतला गौतम ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षा  के क्रम में उत्तर प्रदेश को आगामी 5 वर्षों में बालश्रम से मुक्त कराने हेतु एक राज्य कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसके उपरांत सभी जिलाधिकारी जिला स्तर पर भी अपने अपने जिले के लिए जिला कार्य योजना तैयार कर प्रभावी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में प्रदेश के अपर जिलाधिकारियों , मुख्य विकास अधिकारियों, विभाग के राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के परियोजना निदेशकों के अलावा  सभी क्षेत्रों के अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्तों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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